प्रेम प्रसंग का मामला: युवती का पिता और सरपंच दोषी करार, दलित युवक का किया था मुंह काला

Edited By Saurabh Pal, Updated: 28 Jul, 2023 09:55 PM

2 people convicted in the case of blackening the face of a dalit youth

जिले की एससी-एसटी एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट ने प्रेम प्रसंग के 11 साल पुराने मामले में दलित युवक का मुंह काला करके घुमाने के मामले में 2 लोगों को दोषी करार दिया है। मामले में तत्कालीन व मौजूदा सरपंच राजू व युवती के पिता गुलाब सिंह दोषी पाए गए हैं।...

हिसारः जिले की एससी-एसटी एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट ने प्रेम प्रसंग के 11 साल पुराने मामले में दलित युवक का मुंह काला करके घुमाने के मामले में 2 लोगों को दोषी करार दिया है। मामले में तत्कालीन व मौजूदा सरपंच राजू व युवती के पिता गुलाब सिंह दोषी पाए गए हैं। वहीं इस मामले में अदालत ने 13 आरोपियों को बरी भी किया है। मामला पूठी समैन गांव का है। कोर्ट द्वार सजा पर बहस के लिए 31 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई है।

PunjabKesari

पीड़ित दलित युवक के वकील रजत कलसन ने बताया कि पीड़ित युवक गांव की ही एक गैर अनुसूचित जाति की युवती से प्रेम करता था। दोनों पिछले 6 महीनों से आपस में मिल रहे थे, जिसका पता चलने पर एक जून 2012 को गांव की चौपाल में गांव के सरपंच राजू व युवती के पिता गुलाब सिंह ने गांव की चौपाल में पंचायत बुलाई थी। जिसमें सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। चौपाल में पीड़ित युवक को तलब किया गया तथा उससे कहा गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अनुसूचित जाति से होकर गैर अनुसूचित जाति समुदाय की लड़की से इश्क करो। जिस पर लड़के ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिस पर पंचायतीयों ने कहा कि “तेरी क्या औकात है, जो तू सवर्ण युवती से प्यार करे, तुम लोग तो केवल सिरी पाली लगने के लिए हो”। इसके बाद पंचायतीयों द्वारा दलित युवक का मुंह काला करके गांव में घुमाया गया। इसके साथ ही उस पर ₹11000 का जुर्माना लगाया गया तथा उसे 11 साल के लिए गांव से निकाला दिया गया।

इस मामले में युवक ने थाना नारनौद सरपंच व युवती के पिता सहित 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जब मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने गई तो पुलिस की जीप को भी बंधक बना लिया गया और पुलिस पर पथराव किया गया। जिसके चलते इस मामले में पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस ने सीधा अदालत में चालान दिया, जहां से अदालत द्वारा आरोपियों को तलब किया गया।

इस मामले में युवक व उसके माता-पिता ने बतौर गवाह अदालत में अपनी गवाहियां दी। जिसके बाद इस मामले को दो चरणों में अदालत की अंतिम बहस पूरी की गई। आज अदालत ने गांव के मौजूदा सरपंच राजू व युवती के पिता गुलाब सिंह को दोषी करार दिया। वहीं इस मामले में  13 अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। पीड़ित के वकील कल्सन ने बताया कि सजा पर बहस के लिए 31 जुलाई ,सोमवार की तारीख निर्धारित की गई है।

(हरियाणा की खबरें टेलीग्राम पर भी, बस यहां क्लिक करें या फिर टेलीग्राम पर Punjab Kesari Haryana सर्च करें।) 

 

Related Story

Trending Topics

IPL
Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!