दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद, नाबालिग को बनाया था हवस का शिकार

Edited By Isha, Updated: 24 Jul, 2024 10:03 AM

10 years imprisonment to the accused of rape

नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने दोषी प्रवीन कुमार वासी थाना केयूके एरिया को 10 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई

कुरुक्षेत्र: नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने दोषी प्रवीन कुमार वासी थाना केयूके एरिया को 10 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी को सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला।

उप जिला न्यायवादी प्रदीप मलिक ने बताया कि 8 अक्टूबर 2022 को थाना केयूके एरिया के एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह मेहनत मजदूरी का काम करता है। 7 अक्टूबर 2022 को प्रवीन नाम का लड़का उसकी नाबालिग बेटी को डरा धमका कर अपने साथ खेतों में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी उसकी लड़की को गेट के पास छोड़कर भाग गया। शिकायत के आधार पर थाना केयूके पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में जांच थाना महिला पीएसआई कमलेश देवी द्वारा की गई। जांच के दौरान नाबालिग के ब्यान अदालत में दर्ज करवाए गए। वहीं, आरोपी प्रवीन को गिरफ्तार कर लिया व अदालत के आदेश पर कारागार भेज दिया।
 
मामले का चालान पुलिस ने अदालत में पेश किया। मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी प्रवीन को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा-4 के तहत 10 साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि जमा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।   

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!