दसवीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

Edited By Shivam, Updated: 10 Dec, 2019 06:26 PM

10 year old convicted for raping a tenth student

10वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में जज आरपी गोयल की अदालत ने दोषी कुलदीप को 10 साल की सजा सुनाई।

रोहतक: 10वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में जज आरपी गोयल की अदालत ने दोषी कुलदीप को 10 साल की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर साढ़े सात हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है । जुर्माना न भरने की एवज में दोषी को 10 महीने  की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

मामले में शहर की एक कॉलोनी निवासी एक महिला ने जुलाई 2018 में महिला थाना पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने अपनी शिकायत में बताया था कि 10वीं कक्षा में पढऩे वाली उसकी 16 वर्षीय बेटी को पड़ोस का ही कुलदीप बहका कर ले गया। पुलिस ने छात्रा को बहला ले जाने की पट दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच में आरोपी की लोकेशन बिहार की मिली। पुलिस उसे बिहार से गिरफ्तार करके लाई। वहीं से पीड़िता की भी बरामदगी हुई। बाद में मेडिकल में छात्रा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। बाद में महिला थाना में आरोपी कुलदीप के खिलाफ दुष्कर्म व अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ। शनिवार को कोर्ट ने कुलदीप को दोषी करार दिया था। सोमवार को उसे सजा सुनाई गई।

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