नाबालिका के अपहरण के मामले में 10 साल की कैद

Edited By Isha, Updated: 10 Sep, 2019 12:03 PM

10 years imprisonment in kidnapping of minor

नाबालिका का अपहरण व पॉक्सो एक्ट मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने आरोपी को पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए सोमवार को 10 साल की कैद व 50 हजार रुपए........

गुडग़ांव : नाबालिका का अपहरण व पॉक्सो एक्ट मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने आरोपी को पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए सोमवार को 10 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार मूल के एक व्यक्ति ने गत वर्ष 29 जनवरी को सैक्टर 18 थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह पिछले कई वर्षों से सरहौल गांव में परिवार सहित रहता है। बीती रात उसकी नाबालिक पुत्री को चंदन उर्फ गोलू नाम का युवक अपहरण कर ले गया है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिका व आरोपी की तलाश शुरु कर दी थी। पुलिस ने सुशांत लोक क्षेत्र स्थित व्यापार केंद्र से नाबालिका को एक गाड़ी से बरामद कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट भी लगा दिया था।जांच के दौरान पुलिस ने बिहार मूल के आरोपी चंदन उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तभी से वह जिला जेल में बंद था।

अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत आरोपी को 10 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। 

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!