रिटायर्ड पटवारी के एन.आर.आई. बेटे की जमीन हुई नीलाम

Edited By Naveen Dalal, Updated: 20 Jul, 2019 10:18 AM

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शादी के महज कुछ दिन बाद ही लंदन जाकर वहां पर गौरी मेम से दूसरी शादी रचाने वाले एन.आर.आई. पति द्वारा कोर्ट के आदेश के बावजूद पहली पत्नी को खर्च की 10 लाख 20 हजार रुपए की राशि न दिए जाने पर शुक्रवार को नायब तहसीलदार अजय कुमार, कानूनगो जयबीर, पटवारी...

भिवानी (वजीर): शादी के महज कुछ दिन बाद ही लंदन जाकर वहां पर गौरी मेम से दूसरी शादी रचाने वाले एन.आर.आई. पति द्वारा कोर्ट के आदेश के बावजूद पहली पत्नी को खर्च की 10 लाख 20 हजार रुपए की राशि न दिए जाने पर शुक्रवार को नायब तहसीलदार अजय कुमार, कानूनगो जयबीर, पटवारी भगवान सिंह, टी.आर.ए. राकेश्वर,  लीगल एड अधिवक्ता पालेराम की मौजूदगी में एन.आर.आई. पति की गांव रूपगढ़ क्षेत्र स्थित जमीन को खर्च की भरपाई को लेकर नीलाम  कर दिया गया। 

क्या था मामला 
गांव दिनोद निवासी नीरज रानी ने बताया कि उसकी शादी 22 नवम्बर 2011 को गांव रूपगढ़ निवासी पंकज के साथ हुई थी। शादी रचाने के 1 महीने बाद ही उसका पति लंदन जाकर रहने लगा। उसके बाद से आज तक वह भारत नहीं लौटा। नीरज का कहना है कि वहां जाकर उसने 2 महीने में ही एक विदेशी मैम से दूसरी शादी रचा ली है। इतना नहीं उसने विदेश बैठे हुए ही भिवानी के गांव देवसर स्थित पी.एन.बी. बैंक में अपनी मां रेखा के साथ फर्जी तरीके से ज्वाइंट एकाऊंट खुलवा लिया।

इस मामले में सदर थाना भिवानी पुलिस ने आरोपी एन.आर.आई. पति की मां के खिलाफ केस दर्ज किया हुआ है। मुंबई कोर्ट में चल रहे घरेलू ङ्क्षहसा मामले की सुनवाई करते हुए एन.आर.आई. पति पंकज यादव को घर खर्च के लिए हर माह 20 हजार रुपए खर्च देने के आदेश दिए थे। पिछले 5 साल का कुल खर्च 10 लाख 20 हजार रुपए बना है। कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए आरोपी पति ने पहली पत्नी नीरज को न ही एक बार भी यह खर्च दिया और न ही वह आज तक भारत पहुंच कर कोर्ट में पेश हुआ है।

मुंबई कोर्ट ने इसे मामले को सख्ती से लेते हुए एन.आर.आई. पति की गांव रूपगढ़ स्थित 14 कनाल 6 मरले जमीन की नीलामी कर इस खर्च का भुगतान किए जाने के आदेश दिए हैं।

18 जून को तय की थी नीलामी, नहीं हुई
नीरज रानी ने बताया कि कोर्ट ने 23 अप्रैल 2019, उसके बाद 10 जून और 18 जून को आरोपी की जमीन की नीलामी की तारीख तय की थी, लेकिन नीलामी नहीं हो पाई। 18 जून को एन.आर.आई. के पिता द्वारा भिवानी कोर्ट के स्टे ऑर्डर कॉपी दिखा कर नीलामी रुकवा दी गई थी, लेकिन अब पीड़ित महिला द्वारा इस बारे में फिर से प्रशासन अपील कर कहा कि स्टे ऑर्डर कोर्ट के इस आदेश पर लागू ही नहीं होते। इस पर प्रशासन ने कानूनी जानकारों की सलाह के बाद 19 जुलाई को जमीन नीलाम किए जाने के आदेश दिए थे।

रूपगढ़ में नहीं जमीन का खरीदार
पहली पत्नी होते हुए विदेशी मेम से शादी करने के मामले में पहली पत्नी को खर्चा के रूप में 10 लाख 20 हजार रुपए न देने के चलते एन.आर.आई. की जमीन को नायब तहसीलदार  की मौजूदगी  में नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू की गई तो गांव में उक्त जमीन का कोई खरीदार नहीं मिला। नीरज रानी ने बताया कि इससे तो यही प्रतीत होता है कि गांव में जमीन का खरीदार न होने पर नीलामी रुक जाएगी लेकिन ऐसा नहीं होने पाया। इसके बाद दिनोद गांव के एक व्यक्ति ने नीलामी के दौरान जमीन को खरीद लिया। 

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