Edited By Punjab Kesari, Updated: 14 Dec, 2017 03:39 PM
प्रशासन ने बिना परमिशन अौर दो कमरों में चलने वाले स्कूलों की दुकानदारी बंद करने की कवायद शुरू कर दी है। गुरुग्राम प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए जिले के सभी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को आदेश जारी किया है। जिला आयुक्त का कहना है कि मार्च 2018 तक सभी...
गुरुग्राम(सतीश राघव): प्रशासन ने बिना परमिशन अौर दो कमरों में चलने वाले स्कूलों की दुकानदारी बंद करने की कवायद शुरू कर दी है। गुरुग्राम प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए जिले के सभी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को आदेश जारी किया है। जिला आयुक्त का कहना है कि मार्च 2018 तक सभी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को मान्यता लेना अावश्यक है। जिला प्रशासन ने ऐसे स्कूलों को बंद करने अौर इनमें पढ़ रहे छात्र-छात्राअों को कहीं अौर दाखिला लेने के लिए भी प्रेरित करेगा। प्रशासन ने अभिवावकों से भी अपील की है कि जिन स्कूलों को मान्यता प्राप्त नहीं है वहां अपने बच्चों को दाखिल न करवाएं।
गुरुग्राम में सैंकड़ों ऐसे स्कूल दो कमरों में चल रहे हैं। इतना ही नहीं जब सरकार इन पर कार्रवाई करने की कोशिश करती है तो ये कहीं अौर शिफ्ट हो जाते हैं। इस बार जिला उपायुक्त ने एक टीम बनाकर इन स्कूलों पर अंकुश लगाने की तैयारी कर ली है। हरियाणा में 10वीं तक के स्कूल की मान्यता के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 5 एकड़ अौर शहरी क्षेत्र में करीब 2 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं सरकारी नियमों के अनुसार 18/24 के कमरे, बच्चों के लिए प्ले ग्राऊंड अौर बीएड टीचर्स होने चाहिए। जबकि गुरुग्राम में कई स्कूल सौ अौर दो सौ गज में चल रहे हैं। ये दूसरे स्कूलों में रजिस्ट्रेशन कराकर अपने यहां गैर कानूनी तौर पर शिक्षण कार्य करते हैं।