‘पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए करें ऑनलाइन आवेदन’

Edited By Deepak Paul, Updated: 12 Jan, 2019 02:06 PM

apply online for post matric scholarship

केंद्रीय प्रायोजित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त, घुमंतू जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में पढऩे वाले विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए अपना आवेदन विभागीय वैबसाइट एच.आर.वाई.एस.सी.बी.सी. स्कीम डॉट इन...

नारनौल(संतोष): केंद्रीय प्रायोजित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त, घुमंतू जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में पढऩे वाले विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए अपना आवेदन विभागीय वैबसाइट एच.आर.वाई.एस.सी.बी.सी. स्कीम डॉट इन पर आवेदन करें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी तय की गई है। 

यह जानकारी देते हुए समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि इस स्कीम के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए तक होनी चाहिए। विमुक्त, घुमंतू तथा अर्ध घुमंतू जातियों के अभिभावक की आय 2 लाख रुपए एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के अभिभावकों की आर्य 1.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि हरियाणा निवासी सभी विद्यार्थी जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी संस्थानों, मैडीकल संस्थानों व आई.टी.आई. आदि से डिग्री व डिप्लोमा कर रहे हैं वे इस छात्रवृत्ति के पात्र हैं। ये छात्र वर्ष 2018-19 की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र घर बैठे ऑनलाइन भर सकते हैं। 

उन्होंने सभी छात्रों से अनुरोध किया के वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बगैर तुरंत ऑनलाइन आवेदन फार्म भरें। छात्रवृत्ति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्वीकृत की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी को अपनी बैंक पास बुक, ए.टी.एम., खाता संख्या एवं प्रमाण पत्र न दें क्योंकि इनके आधार पर कोई इनका गलत प्रयोग कर सकता है। ऐसे विवाद की स्थिति में पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। आवेदन करने से पूर्व छात्र यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अंतिम रूप से उस संकाय में दाखिला लेने का निर्णय ले लिया है क्योंकि एक से अधिक संकाय में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई छात्र एक से अधिक बार अलग-अलग कालेजों से आवेदन करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं जो जिला में स्थित हैं उन्हें विभागीय पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा लें। संस्थान का पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित की गई है। जो संस्थान निर्धारित तिथि तक संस्थान का पंजीकरण करने में असमर्थ रहते हैं तो उन संस्थान के छात्रों की छात्रवृति स्वीकृत नहीं की जाएगी। जिसके लिए संस्थान स्वयं जिम्मेदार होंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी असुविधा के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में तथा समाधान न होने पर निदेशालय में स्थित हैल्प लाइन नंबर 0172-2707009 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।
 

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