चाकू के बल पर रेप करने के दोषी को 10 वर्ष कैद

Edited By Isha, Updated: 20 Jul, 2019 10:59 AM

10 years imprisonment for raping knife

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुक्म सिंह की कोर्ट ने चाकू के बल पर जबरदस्ती कर रेप के मामले में दोषी जगदीप निवासी सीवन को 10 वर्ष कैद व 20 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

कैथल: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुक्म सिंह की कोर्ट ने चाकू के बल पर जबरदस्ती कर रेप के मामले में दोषी जगदीप निवासी सीवन को 10 वर्ष कैद व 20 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। शिकायतकत्र्ता पूजा (काल्पनिक नाम) के वकील अजय कुमार गुप्ता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि 25 जुलाई 2018 को उसका पति खेत में पानी देने गया हुआ था और पीछे से जगदीप उसके घर के कमरे में घुसा और चाकू के बल उसके साथ जबरदस्ती कर बलात्कार किया।

शोर मचाने पर उसके जेठ-जेठानी आ गए लेकिन आरोपी जगदीप उन्हें चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर आरोपी जगदीप के खिलाफ एफ.आई.आर. नंबर 116 दिनांक 26 जुलाई 2018 को धारा 376 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में यह मामला लगभग एक साल चला और शिकायतकत्र्ता के वकील अजय कुमार गुप्ता की दलील ने आरोपी जगदीप को दोषी ठहराया तथा अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी जगदीप को 10 वर्ष कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने अदा करने की सजा सुनाई। 

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