Edited By Manisha rana, Updated: 27 Apr, 2023 02:58 PM

जींद जिले में शादी समारोह में गई युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में दोषी साबित हुए जींद निवासी अनिल को कोर्ट ने कैद व हजारों रुपए जुर्माना किया...
जींद : जींद जिले में शादी समारोह में गई युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में दोषी साबित हुए जींद निवासी अनिल को कोर्ट ने कैद व हजारों रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
5 साल की कैद व किया 31 हजार रुपए जुर्माना
जानकारी के मुताबिक जींद शहर की एक कॉलोनी के व्यक्ति ने नवंबर 2021 में जुलाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके जानकार के यहां जुलाना में शादी समारोह था। शादी में उसकी बेटी भी शामिल होने के लिए गई थी। शादी में फंक्शन चल रहा था तो उसी दौरान उसकी बेटी वहां से गायब हो गई थी। उन्होंने सब जगह ढुंढा लेकिन उसकी बेटी का कुछ पता नहीं चला। बाद में जानकारी मिली की उसकी बेटी को जींद के लक्ष्मी नगर का रहने वाला अनिल बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। इस पर जुलाना थाना पुलिस ने अनिल के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था और युवती को बरामद कर लिया था। बुधवार को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए अनिल को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद व 31 हजार रुपए जुर्माना किया है।
(हरियाणा की खबरें टेलीग्राम पर भी, बस यहां क्लिक करें या फिर टेलीग्राम पर Punjab Kesari Haryana सर्च करें।)