95 हजार से सीधा 6.7 लाख... दुर्घटना मामले में पीड़ित को 21 साल बाद इंसाफ, HC ने 6 गुना बढ़ाया मुआवजा

Edited By Manisha rana, Updated: 04 Apr, 2026 02:25 PM

worker accident victim gets justice after 21 years

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में घायल को दिया गया मुआवजा 6 गुना से अधिक बढ़ाते हुए 95,000 रुपए से 6.7 लाख करने का आदेश दिया है।

चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में घायल को दिया गया मुआवजा 6 गुना से अधिक बढ़ाते हुए 95,000 रुपए से 6.7 लाख करने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल दस्तावेजों की कमी के आधार पर पीड़ित को उचित मुआवजा देने से इन्कार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के पास अक्सर आय के लिखित प्रमाण नहीं होते।

यह मामला वर्ष 2005 की एक दुर्घटना से जुड़ा है, जिसमें मेवाता निवासी 56 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। दुर्घटना के बाद वह करीब 6 महीने तक बिस्तर पर रहा और उसे बार-बार बेहोशी की समस्या भी हुई। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 2008 में मात्र 95,000 रुपए का मुआवजा दिया था। पीड़ित ने इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। 

जस्टिस हरिकेश मनुजा ने अपील पर फैसला सुनाते हुए कहा कि घायल व्यक्ति को गंभीर चोटें आई और वह लंबे समय तक काम करने में असमर्थ रहा, ऐसे मामलो में केवल आय के दस्तावेज न होने से मुआवजा कम नहीं किया जा सकता। करीब 25 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुएछ कोर्ट ने कहा कि चोटों की प्रकृति और इलाज की अवधि खुद आया के नुकसान को दर्शाती है। अदालत ने आय का आकलन हरियाणा की न्यूनतम मजदूरी जोकि करीब 4 हजार रुपए प्रति माह है, के आधार पर किया और 6 महीने की आय हानि, 25 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता, भविष्य की कमाई पर असर को ध्यान में रखते हुए मुआवजा बढ़ाया।

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