हरियाणा में सब्जी और दूध हो जाएंगे महंगे, जानिए वजह? इन चीजों पर लग सकती हैं पाबंदियां

Edited By Isha, Updated: 19 Nov, 2024 07:39 AM

vegetables and milk will become expensive in haryana

दिल्ली-एनसीआर समेत हरियाणा के कई शहरों का भी प्रदूषण के कारण हाल बेहाल है। ऐसे में एनसीआर में आने वाले हरियाणा के 14 शहरों में भी ग्रैप 4 को लेकर नियम लागू कर दिए गए हैं। सोमवार सुबह के समय हरियाणा के गुरुग्राम

हरियाणा डेस्क: दिल्ली-एनसीआर समेत हरियाणा के कई शहरों का भी प्रदूषण के कारण हाल बेहाल है। ऐसे में एनसीआर में आने वाले हरियाणा के 14 शहरों में भी ग्रैप 4 को लेकर नियम लागू कर दिए गए हैं। सोमवार सुबह के समय हरियाणा के गुरुग्राम में 576 एक्यूआई लेवल रहा, जो लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। दिल्ली सरकार ने बीती रात दिल्ली में ग्रैप-4 लागू करने का ऐलान किया था, इसके बाद आज सुबह स्थिति बिगड़ती देख हरियाणा सरकार ने भी दिल्ली एनसीआर में आने वाले इन 14 शहरों में ग्रैप 4 लागू कर दिया है। 

 
हरियाणा सरकार ने पांच जिलों में 5वीं तक के स्कूल बंद कर दिए हैं, जिनमें पानीपत, रोहतक, झज्जर, सोनीपत और नूंह शामिल हैं। हरियाणा के जिन 14 शहरों में ग्रैप-4 लागू किए गए हैं, उनमें फरीदाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, गुरुग्राम, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, नूंह, रोहतक, सोनीपत,  महेंद्रगढ़, जींद और करनाल शामिल हैं। 

 
वहीं ग्रैप 4 लागू होने से डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लग चुका है। इसके कारण फल-दूध और सब्जी महंगी हो सकती हैं। फल और सब्जियां दिल्ली से हरियाणा आती हैं और गाजीपुर मंडी समेहित कई अन्य इलाकों में सब्जी और दूध हरियाणा से सप्लाई किया जाता है।  ग्रैप 4 लागू होने से हरियाणा की रोडवेज पर काफी असर पड़ेगा। दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली आने वाली बसों के फेरे घट सकते हैं। इसको लेकर हरियाणा परिवहन विभाग समीक्षा कर रहा है। बसों को रोकने को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिले हैं। हरियाणा की बहुत सी बसें दिल्ली जाती हैं, अगर सख्ती हुई तो बसों की आवाजाही दिल्ली में बंद हो सकती है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो हरियाणा के पास बीएस 6 मॉडल की बसें भी हैं, जिनको दिल्ली के रूट पर चलाया जाएगा।

ग्रैप 4 में इन चीजों पर लगीं पाबंदियां

  1. दिल्ली में ट्रक यातायात के प्रवेश पर लगी रोक (जरूरी सेवाओं के लिए ट्रकों का प्रवेश जारी रहेगा)
  2. इलेक्ट्रिक, एलएनजी, सीएनजी और बीएस 4 डीजल वाहनों के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी (सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए होगी एंट्री)
  3. दिल्ली में रजिस्टर्ड बीएस-4 या उससे कम के डीजल वाहनों वाले मालवाहकों और भारी वाहनों पर सख्त रोक लगाई गई है। 
  4. सड़क, फ्लाईओवर, हाईवे, ओवरब्रिज, पाइपलाइन, पावर ट्रांसमिशन, दूरसंचार आदि के लिए जारी परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर ग्रैप 3 के तहत नियम लागू रहेंगे। 
  5. दिल्ली-एनसीआर की राज्य सरकारों को सरकारी, नगर पालिका और प्राइवेट कार्यालयों में 50 फीसदी लोगों को घर से काम करने और 50 फीसदी लोगों को ऑफिस आकर काम कराने के निर्देश दिए गए हैं। 
     

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