रोहतक में रिश्तों का कत्ल! नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म कर गर्भवती बनाने वाला चाचा दोषी करार

Edited By Isha, Updated: 29 Sep, 2026 10:59 AM

uncle convicted of raping minor niece and impregnating her

हरियाणा के रोहतक जिले से एक अत्यंत शर्मनाक और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) शैलेंद्र सिंह की अदालत ने अपनी ही नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बनाने वाले कलयुगी चाचा को दोषी करार दिया है।

रोहतक: हरियाणा के रोहतक जिले से एक अत्यंत शर्मनाक और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) शैलेंद्र सिंह की अदालत ने अपनी ही नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बनाने वाले कलयुगी चाचा को दोषी करार दिया है। इस मामले में अदालत द्वारा सजा का ऐलान किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?
वारदात का समय: यह गंभीर घटना वर्ष 2024 की है। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली पीड़िता ने बताया कि आरोपी चाचा पिछले दो-तीन साल से उसे परेशान कर रहा था। वह पानी लाने के बहाने अक्सर उसे अपने साथ ले जाता था।  अप्रैल 2024 में आरोपी घर आया और पुराने घर में पंखा लगवाने के बहाने पीड़िता को अपने साथ ले गया। वहां उसने सुनसान जगह पर पीड़िता के पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया।

अदालत का फैसला
अदालत में पेश किए गए ठोस सबूतों, गवाहों के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर जज शैलेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपी चाचा को गुनाहगार माना है। कोर्ट के इस फैसले को पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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