Edited By Yakeen Kumar, Updated: 16 Jun, 2025 04:28 PM

विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि हरियाणा राज्य में उपभोक्ता शिकायतें सुलझाने के लिए राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन संचालित है। उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के बारे में मार्गदर्शन दिया जाता है।
चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी) : हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री राजेश नागर ने बताया कि राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र में हेल्पलाइन नंबर पर वर्ष 2014 से फरवरी 2025 तक कुल 76,826 शिकायतें प्राप्त हुई तथा सभी शिकायतों का शत-प्रतिशत समाधान कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र तत्परता से प्रदेश के आम जन की समस्याओं के समाधान में जुटा हुआ है।
विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि हरियाणा राज्य में उपभोक्ता शिकायतें सुलझाने के लिए राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन संचालित है। उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के बारे में मार्गदर्शन दिया जाता है। इसके लिए टोल फ्री नंबर है : 1800-180-2087, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए नंबर है: 1967, एक राष्ट्र- एक राशन कार्ड के लिए नंबर है: 1800-180-2045। इस नंबर पर कॉल करके राज्य के बाहर का कोई भी लाभार्थी वन नेशन-वन राशन कार्ड के तहत पूछताछ कर सकता है। वहीं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रवासी मज़दूर के लिए टोल फ्री नंबर: 14445 है।
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