शिक्षा विभाग के तीन अधिकारी सस्पेंड होने से मचा हडक़ंप

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 30 May, 2023 06:51 PM

three officer of education department suspended by acs

तीनों शिक्षा अधिकारियों पर सेवा नियम रूल 5 के तहत कार्यवाही हुई है। जानकारी के अनुसार मेवात कैडर की मौलिक मुख्याध्यापक की वरिष्ठता सूची 14 सितंबर 2021 को तैयार की गई थी। 1 जून 2022 के आधार पर कुछ अन्य कर्मचारियों को शामिल कर इस सूची को तैयार कर दिया...

फिरोजपुरझिरका, (ब्यूरो): तीनों शिक्षा अधिकारियों पर सेवा नियम रूल 5 के तहत कार्यवाही हुई है। जानकारी के अनुसार मेवात कैडर की मौलिक मुख्याध्यापक की वरिष्ठता सूची 14 सितंबर 2021 को तैयार की गई थी। 1 जून 2022 के आधार पर कुछ अन्य कर्मचारियों को शामिल कर इस सूची को तैयार कर दिया गया था। जिसमे मौलिक मुख्य अध्यापक की वरिष्ठता को गड़बड़ होने को लेकर एक मौलिक मुख्य अध्यापक ने वरिष्ठता सूची को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

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इस मामले में इन तीनों अधिकारियों को जांच में शामिल होने के लिए हाइकोर्ट में बुलाया गया था लेकिन इन अधिकारियों ने इन आदेशों को अनदेखा कर दिया। इसी को लेकर शिक्षा विभाग हरियाणा ने इन तीनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से 31 मई तक इनको लेकर जवाब तलब किया था। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के एसीएस यह पूछा गया कि गलत सूची तैयार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अपने क्या कार्रवाई की।

 

जिला शिक्षा अधिकारी परमजीत सिंह चहल ने बताया कि हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए एसीएस ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सरोज दहिया लोगों के शिक्षा अधिकारी अब्दुल मजीद फिरोजपुर झिरका के खंड शिक्षा अधिकारी इंद्रजीत सिंह मजोका को तलब किया था। एसीएसके आदेश के बावजूद भी यह अधिकारी जांच में शामिल नहीं हुए। इसलिए इन तीनों को रूल पांच के तहत सस्पेंड कर दिया गया है।

 

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