नाबालिग के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी को 3 साल की कैद, 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगा

Edited By Ajay Kumar Sharma, Updated: 04 Mar, 2023 06:59 PM

the accused of misdeed with a minor was imprisoned for 3 years fined rs 5 000

डॉ. चंद्रहास एडिशनल सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से कुकर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई गई है।

जींद(अमनदीप पिलानिया):  डॉ. चंद्रहास एडिशनल सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से कुकर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई गई है। उस पर आईपीसी की धारा 328, 377, 506 और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

जिला के विशेष न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग से कुकर्म करने के आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है। जुलाना थाना इलाके में 12 सितंबर 2020 में 13 साल के लड़के से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ था। पीड़ित के पिता ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसके 13 साल के नाबालिग बेटे को आरोपी दीपक ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिलाया व इसके बाद उसके बेटे के साथ जबरन गलत काम किया किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

जिसके बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद पीड़ित लड़के का बयान लिया। पुलिस ने जांच में पाया कि लड़के के साथ कुकर्म किया गया था।  पुलिस ने आरोपी दीपक वासी लिजवाना कलां को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया था जिसे आज दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है।  

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