ED को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका, सुरेंद्र पंवार की कस्टडी को अवैध करार दिया...जल्द जेल से रिहाई संभव

Edited By Saurabh Pal, Updated: 23 Sep, 2024 06:06 PM

surendra pawar got a big relief from the high court

हरियाणा चुनावों के बीच सोनीपत विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी को सुरेंद्र पंवार को बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालयल को बड़ा झटका देते हुए केस रद्द कर दिया है...

चंडीगढ़(चंद्र शेखर धऱणी): हरियाणा चुनावों के बीच सोनीपत विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी को सुरेंद्र पंवार को बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालयल को बड़ा झटका देते हुए मनीलॉन्ड्रिंग मामले सुरेंद्र पंवार की कस्टडी को अवैध करार दिया है। बता दें कि करीब 3 महीने पहले कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार को मनीलॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध करार दे दिया है। 

सुरेंद्र पंवार सोनीपत से निवर्तमान विधायक हैं व कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इस समय वह अंबाला की जेल बंद हैं, ईडी की कस्टडी में ही इन्होंने नामांकन किया था। हालांकि इस दौरान प्रचार प्रसार का जिम्मा सुरेंद्र पंवार की बहु समीक्षा पंवार संभाले हुए हैं। अब वोटिंग से महज 12 दिन पहले उनको राहत मिल गई है। 

सुरेंद्र पंवार के वकील मुकेश पन्नालाल ने हाईकोर्ट में अपील की थी कि जब पंवार का नाम किसी FIR में नहीं है तो इनको अवैध तरीके से गिरफ्तार क्यों किया गया। दस्तावेजों को आधार मानते हुए अब हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। वकील मुकेश ने कहा कि वह अभी रिटर्न कॉपी लेने के लिए भागदौड़ में लगे हुए हैं। सुरेंद्र पंवार कल तक रिहा हो सकते हैं।

 

 

 

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