Edited By Isha, Updated: 19 Apr, 2025 12:10 PM

हरियाणा में गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए प्रदेश सरकार अब अवैध रूप से गर्भपात की गोलियां यानी एमटीपी (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी) किट बेचने वालों पर शिकंजा कसने जा रही है। सरकार अवैध
चंडीगढ़: हरियाणा में गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए प्रदेश सरकार अब अवैध रूप से गर्भपात की गोलियां यानी एमटीपी (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी) किट बेचने वालों पर शिकंजा कसने जा रही है। सरकार अवैध रूप से एमटीपी किट की बिक्री को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में डालने की तैयारी में है। इससे आरोपियों को पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी। कम से कम तीन साल की सजा होगी।
एमटीपी अधिनियम के तहत एमटीपी किट को बेचना तब तक अपराध नहीं माना जाता जब तक यह साबित न हो जाए कि बेची गई एमटीपी किट से ही गर्भपात हुआ है। एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भपात करना जुर्म माना गया है। ड्रग एंड काॅस्मेटिक्स एक्ट में भी एमटीपी किट की बिक्री के लिए दंड का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, हालांकि बिना वैध पर्ची के बिक्री पर भी मामूली सजा व जुर्माने का प्रावधान है। इन वजह से सरकार कानून में संशोधन करने जा रही है।
पिछले दिनों फर्जी ग्राहक बनाकर कई एमटीपी किट विक्रेताओं को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन उन्हें जमानत मिलती रही क्योंकि कानून नरम है। इसलिए सरकार अवैध रूप से एमटीपी किट बेचने को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए मौजूदा प्रावधान में संशोधन करेगी।