Edited By Krishan Rana, Updated: 08 Apr, 2026 05:45 PM

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसले में रामपाल को देशद्रोह के एक मामले में
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसले में रामपाल को देशद्रोह के एक मामले में जमानत दे दी। अदालत के इस निर्णय के बाद मामले में नई कानूनी बहस शुरू हो गई है।
जानकारी के अनुसार, रामपाल के खिलाफ देशद्रोह से जुड़ा मामला दर्ज किया गया था, जिसमें सुनवाई के दौरान उनके वकील अर्जुन शेरोन ने अदालत में जमानत याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखा और सशर्त जमानत देने का आदेश जारी किया। करीब 11 साल से अधिक समय से हिसार की जेल में बंद रामपाल के लिए यह एक बड़ी कानूनी जीत मानी जा रही है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, बशर्ते वह जांच में सहयोग करेगा और अदालत द्वारा तय शर्तों का पालन करेगा। साथ ही, उसे बिना अनुमति देश छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपों की गंभीरता का हवाला दिया, जबकि बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी को लंबे समय से हिरासत में रखा गया है और वह जांच में सहयोग करने को तैयार है।
बता दें कि रामपाल को दो मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है और अब करौंथा आश्रम के संचालक रामपाल को तीसरे केस में जमानत मिली है।
(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)