Edited By Nisha Bhardwaj, Updated: 03 Jul, 2018 10:45 AM
तोशाम के भाजपा नेता राकेश मलिक की हत्या के 4 दोषियों को अदालत ने उम्रकैद अौर दाे-दाे लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को एक-एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इन दोषियों में राकेश मलिक का मौसेरा भाई राकेश चहल भी शामिल...
भिवानी (पंकेस): तोशाम के भाजपा नेता राकेश मलिक की हत्या के 4 दोषियों को अदालत ने उम्रकैद अौर दाे-दाे लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को एक-एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इन दोषियों में राकेश मलिक का मौसेरा भाई राकेश चहल भी शामिल है। यह फैसला सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने सुनाया है। इससे पहले इन दोषियों को अदालत ने 15 जून को दोषी करार दिया था।
अदालत में चले मुकद्दमे के अनुसार 21 फरवरी 2014 की रात राकेश मलिक की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वे अपनी आढ़त की दुकान के कार्यालय में बैठे थे। उसी मामले में अदालत ने सोमवार को राकेश चहल, मंदीप ऊर्फ मौथा, जसबीर ऊर्फ जस्सी और दलबीर ऊर्फ दल्लू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसमें राकेश चहल, मंदीप और जसबीर को 2.20-2.20 लाख तो दलबीर को 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।