झोलाछाप डॉक्टर की दुकान पर Raid, 13 दवाइयों के सैंपल सील...बिना वैध लाइसेंस के बेच रहा था दवाएं

Edited By Manisha rana, Updated: 28 Mar, 2025 08:22 AM

raid on a quack doctor shop 13 medicine samples sealed

चीका में कैथल रोड पर गौशाला के सामने आज देर सांय ड्रग कंट्रोल विभाग कैथल द्वारा एक झोलाछाप डॉक्टर की दुकान पर रेड की गई। जिस दौरान कोई नशीली या प्रतिबंधित दवा तो बरामद नहीं हुई लेकिन झोलाछाप डॉक्टर दवाएं देने के लिए कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत न कर सका।

गुहला/चीका (कपिल देव) : चीका में कैथल रोड पर गौशाला के सामने आज देर सांय ड्रग कंट्रोल विभाग कैथल द्वारा एक झोलाछाप डॉक्टर की दुकान पर रेड की गई। जिस दौरान कोई नशीली या प्रतिबंधित दवा तो बरामद नहीं हुई लेकिन झोलाछाप डॉक्टर दवाएं देने के लिए कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत न कर सका। रेड में शामिल टीम में जिला ड्रग कंट्रोल अधिकारी चेतन वर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे जिनके साथ उनकी टीम, एन्टी नारकोटिक्स सेल व स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की टीम भी मौजूद रही।

जानकारी देते हुए ट्रक कंट्रोल ऑफिसर चेतन वर्मा ने बताया कि यह संयुक्त टीम द्वारा रेड की गई है। उन्होंने बताया कि नारकोटिक टीम से एक शिकायत आयी थी कि चीका में गौशाला के सामने दवाइयों की अवैध बिक्री हो रही है। जिसकी जांच के लिए एक संयुक्त टीम गठित की गई जिसमें ड्रग कंट्रोल अधिकारी के तौर पर वे खुद, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डॉ.अमन एवं नारकोटिक सेल की तरफ से इंस्पेक्टर वीरेंद्र मौजूद रहे हैं। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित व्यक्ति के पास न ही तो कोई वैध लाइसेंस था और ना ही कोई डिग्री।

उन्होंने बताया कि संबंधित व्यक्ति के पास 13 तरह की दवाइयां पाई गई जिन्हें सील कर दिया गया है और अगामी प्रक्रिया के लिए सील करने उपरांत टीम ने कब्जे में ले लिया है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि जांच के दौरान डॉक्टर अमन को संबंधित दुकान में इस्तेमाल की गई कुछ नीडल्स भी बरामद हुई है जोकि आज कोर्ट में पेश की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई होती है उसकी धाराओं के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। जांच के दौरान ना ही तो संबंधित व्यक्ति द्वारा कोई सेल रिकॉर्ड पेश किया गया और ना ही कोई परचेज रिकॉर्ड पेश किया गया। उन्होंने कहा कि संबंधित व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति का कोई नाम भी नहीं लिया है और ना ही यह जानकारी दी है कि उन्होंने मेडिसिन कहां से ली है और जहां से मेडिसिन आई है उन पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह एक अवैध सेल मानी जाती है जिस पर नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है। उन्होंने कहा कि संबंधित व्यक्ति के पास कोई नशीली दवाई या पदार्थ तो नहीं मिला है लेकिन वह बिना किसी डिग्री या लाइसेंस के इस प्रकार दवाइयां सेल नहीं कर सकते।

ऐसे मामलों की कहां करें शिकायत- जिला ड्रग कंट्रोल अधिकारी चेतन वर्मा ने कहा कि ऐसे मामलों के संबंध में जानकारी देने के लिए डीसीओ कार्यालय कैथल में, नजदीकी स्वास्थ्य विभाग में, जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग में, सीएम विंडो पोर्टल के माध्यम से शिकायत की जा सकती है और संबंधित पर कार्रवाई करवाई जा सकती है।

वही संबंधित दुकान संचालक ने कहा कि वह तो सीजन के दौरान कांटा लगाकर गेहूं खरीद का काम करते हैं वह कोई मेडिसिन का काम नहीं करते उन्हें तो यहां किसी ने बिठाया है और उनका इसमें कोई रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी ने खुंदक निकालने के लिए उनकी है झूठी शिकायत की है।

(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें) 

Related Story

    Trending Topics

    IPL
    Kolkata Knight Riders

    174/8

    20.0

    Royal Challengers Bangalore

    177/3

    16.2

    Royal Challengers Bengaluru win by 7 wickets

    RR 8.70
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!