होनहार छात्रा को प्रताड़ित करना पड़ा भारी, हाईकोर्ट ने PU को 1 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए

Edited By vinod kumar, Updated: 27 Feb, 2021 10:44 AM

pu harassed girl student hc has ordered a compensation of one lakh rupees

कन्या भ्रूण हत्या मुहिम की ब्रांड एंबेसडर रही होनहार छात्रा इशिता उप्पल को प्रताड़ित करना पंजाब यूनिवर्सिटी को भारी पड़ गया। इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी को एक लाख रुपए मुआवजा छात्रा इशिता को देने का आदेश दिया है।

डेस्क: कन्या भ्रूण हत्या मुहिम की ब्रांड एंबेसडर रही होनहार छात्रा इशिता उप्पल को प्रताड़ित करना पंजाब यूनिवर्सिटी को भारी पड़ गया। इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी को एक लाख रुपए मुआवजा छात्रा इशिता को देने का आदेश दिया है। फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में पंजाब यूनिवर्सिटी ने ना केवल मनमाने ढंग से काम किया, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्रा को प्रताड़ित करने का प्रयास किया। 

जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने फैसले में कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज 50-50 हजार रुपए मुआवजा इशिता को दें। पंजाब यूनिवर्सिटी को छूट दी गई है कि वे यह राशि आगे कोताही के लिए जिम्मेदार अधिकारी से वसूल सकते हैं। बता दें कि इशिता ने अपने केस की खुद पैरवी की। याचिका में इशिता ने कहा कि वर्ष 2014-15 की 12वीं कक्षा में उसने टॉप किया था। इसके बाद बीए एलएलबी 5 वर्षीय कोर्स में पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मेधावी छात्र होने पर उसे स्कॉलरशिप दी गई। 12 मई 2018 को बीमार होने की वजह से इशिता ने छठे सेमेस्टर का एक पेपर नहीं दिया। इशिता ने अपना मेडिकल रिकॉर्ड भी दिखाया था। बावजूद इसके पंजाब यूनिवर्सिटी ने इशिता की स्कॉलरशिप पर रोक लगाई और फिर सेमेस्टर की फीस ना देने पर नाम काट दिया। 

याचिका के विचाराधीन रहते हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर इशिता को परीक्षा में बैठाने का आदेश दिया था। इशिता ने लॉ की पढ़ाई पूरी की। जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने फैसला सुनाते समय सीलबंद रिजल्ट को कोर्ट में खुलवाया तो पाया की इशिता फर्स्ट डिवीजन से बीए एलएलबी परीक्षा पास कर चुकी थी। हाईकोर्ट ने इस पर तत्काल रिजल्ट जारी करने और स्कॉलरशिप बहाल करने के आदेश दिए।
 

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