Edited By Manisha rana, Updated: 31 Jul, 2023 11:32 AM

अगर आप बाजार से कोई खाद्य सामग्री खरीद कर लाते हैं और आपको उसकी शुद्धता पर शक है तो अब आप अपने स्तर पर इसकी जांच करवा सकेंगे। इसके लिए आपको दूसरे जिले में नहीं जाना पड़ेगा।
चंडीगढ़ : अगर आप बाजार से कोई खाद्य सामग्री खरीद कर लाते हैं और आपको उसकी शुद्धता पर शक है तो अब आप अपने स्तर पर इसकी जांच करवा सकेंगे। इसके लिए आपको दूसरे जिले में नहीं जाना पड़ेगा।
बता दें कि हरियाणा सरकार ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए प्रदेश के 16 जिलों में मिनी लैब व 5 जिलों में बड़ी लीगल लैब खोलने की तैयारियां शुरू कर दी है। इन लैबों में आप मात्र 20 रूपए देकर खाद्य सामग्री की शुद्धता की जांच करा सकेंगे।
जिलों में लैब शुरू होने पर लाेग खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर खुद जांच करा सकेंगे। हालांकि, सैंपल रिपोर्ट को लेकर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर पाएंगे। लेकिन, सैंपल फेल मिलता है या खाद्य सामग्री अशुद्ध मिलती है तो जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) से संपर्क कर संबंधित प्रतिष्ठान यानी जहां से खाद्य सामग्री खरीदी थी, वहां कार्यवाही के लिए कह सकेंगे।
इन जिलों में मिनी लैब
पंचकूला, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल और चरखी दादरी
इन जिलों में लीगल लैब
गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, हिसार और रोहतक में लीगल लैब खुलेगी। करनाल में पहले से ही लीगल लैब है। मिनी लैब खोलने पर करीब 25 लाख रुपए खर्च होंगे जबकि लीगल लैब पर यह राशि करोड़ों में होगी।
जानें क्या होंगे फायदे
- प्रदेश के हर जिले में लैब होने से खाद्य सामग्री की जांच रिपोर्ट भी जल्द मिलेगी। मिलावटखोरों के खिलाफ शिकायत जल्द होगी।
- अगर खाद्य सामग्री की जांच के लिए लैब पास में होंगी तो सैंपलों की संख्या बढ़ेगी। इससे मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जा सकेगा।
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