हरियाणा में गरीब परिवारों को मिलेंगे 30-30 वर्ग गज के प्लाॅट, बुकिंग शुरू...30 तारीख तक मौका

Edited By Isha, Updated: 18 Apr, 2025 10:14 AM

poor families in haryana will get 30 30 square yard plots

हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की वेबसाइट पर इन प्लॉटों के लिए गरीब परिवार 10 हजार रुपये देकर अपनी बुकिंग करवा सकेंगे। अहम बात यह है कि बुकिंग में केवल उन्हीं परिवारों को मौका मिलेगा, जिन्होंने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना

चंडीगढ़: हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की वेबसाइट पर इन प्लॉटों के लिए गरीब परिवार 10 हजार रुपये देकर अपनी बुकिंग करवा सकेंगे। अहम बात यह है कि बुकिंग में केवल उन्हीं परिवारों को मौका मिलेगा, जिन्होंने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है।

जिन परिवारों का रजिस्ट्रेशन नहीं हैं, वे प्लाॅट बुकिंग में भाग नहीं ले सकेंगे। सरकार ने 16 शहरों में प्लाॅट चिह्नित किए हैं। इनमें चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, सफीदों, रोहतक, महेंद्रगढ़, पलवल, बहादुरगढ़, हिसार, झज्जर, जगाधरी, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, जुलाना व जींद शामिल हैं। यहां बता दें कि नायब सरकार ने 1 लाख 80 हजार रुपये तक सालाना आय वाले उन परिवारों को शहरों में 30-30 वर्गगज के प्लाट देने का निर्णय लिया है, जिनके पास खुद के मकान नहीं हैं। पूर्व की मनोहर सरकार के समय यह योजना बनाई गई थी लेकिन अब नायब सरकार इसे आगे बढ़ा रही है।

 
नायब सरकार ने ऑनलाइन बुकिंग के साथ-साथ विभाग की वेबसाइट पर सभी साइट्स के नक्शे भी डाले हैं। इतना ही नहीं, सरल बुकिंग भुगतान के विकल्प दिए हैं। 30 वर्गगज का प्लाट महज एक लाख रुपये में दिया जाएगा। 10 हजार रुपये की बुकिंग राशि के बाद प्लाटधारक को बाकी का पैसा तीन वर्षों में मासिक किस्तों में देना होगा। इतना ही नहीं, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0’ के तहत मकान निर्माण के लिए सवा दो लाख रुपये की सब्सिडी भी गरीब परिवारों को मिल सकेगी। गुरुग्राम व फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत ही गरीब परिवारों को फ्लैट दिए जाने की योजना है।

 ऑनलाइन बुकिंग 30 अप्रैल तक होगी। इसके बाद छंटनी होगी और ड्रा के जरिये प्लॉटों का अलॉटमेंट होगा। प्लाटधारकों को प्लाॅटों का कब्जा संबंधित साइट्स पर सभी मूलभूत सुविधाएं यानी बुनियादी ढांचा तैयार होने के बाद दिया जाएगा। आवंटन की किसी भी शर्त और नियम का उल्लंघन होने पर हाउसिंग फॉर ऑल विभाग लाभार्थी को पर्याप्त सुनवाई का मौका देने के बाद प्लाट का कब्जा लेने का अधिकार रखता है। ऐसे मामलों में लाभार्थी को किसी भी तरह का मुआवजा नहीं मिलेगा।

 

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