हरियाणा में शिक्षकों के तबादलों का रास्ता साफ, ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव शुरू...120 अंकों से तय होगी मेरिट

Edited By Krishan Rana, Updated: 08 Sep, 2026 07:19 PM

path cleared for teacher transfers in haryana online transfer drive begins  m

हरियाणा में लंबे समय से तबादलों की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया

चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी): हरियाणा में लंबे समय से तबादलों की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू कर दी है। सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को राजकीय मॉडल संस्कृति, पीएम श्री और सीएम ईईई (चीफ मिनिस्टर एक्सीलेंस एंड अर्ली इंग्लिश) स्कूलों के शिक्षकों के लिए ट्रांसफर ड्राइव का शेड्यूल जारी कर दिया है।

विभाग की योजना के अनुसार पहले इन विशेष श्रेणी के स्कूलों में तबादला प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद सामान्य राजकीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव शुरू की जाएगी। पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद चयनित शिक्षकों को एक नवंबर तक नए स्टेशनों पर ज्वाइनिंग दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

डेटा और अंकों की जांच जरूरी
सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे पोर्टल पर उपलब्ध अपने अंकों और व्यक्तिगत डेटा की समय रहते जांच कर लें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद स्टेशन बदलने, पसंद में संशोधन करने अथवा समय सीमा बढ़ाने से संबंधित किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

120 अंकों के आधार पर बनेगी मेरिट
ट्रांसफर पॉलिसी-2026 के तहत तबादलों में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए 120 अंकों का मेरिट प्वाइंट फॉर्मूला लागू किया गया है। इसी मेरिट स्कोर के आधार पर शिक्षकों को स्टेशन आवंटित किए जाएंगे। आयु के आधार पर अधिकतम 30 अंक और संबंधित कैडर में सेवा के दिनों के आधार पर अधिकतम 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। सभी महिला शिक्षकों को 10 अंक दिए जाएंगे। विधवा, तलाकशुदा, न्यायिक रूप से अलग रह रहे तथा सिंगल पैरेंट शिक्षकों को भी 10 अतिरिक्त अंक मिलेंगे।

पति-पत्नी और सैन्य परिवारों के लिए भी प्रावधान
यदि शिक्षक के पति या पत्नी हरियाणा, दिल्ली अथवा चंडीगढ़ के किसी सरकारी विभाग या संस्थान में नियमित सेवा में हैं तो उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे। इसी तरह सेवारत सैन्य या अर्धसैनिक बलों के जवानों के जीवनसाथी को भी 10 अंक का लाभ मिलेगा।
शिक्षक स्वयं या उसका आश्रित गंभीर बीमारी से पीड़ित होने अथवा दिव्यांगता की स्थिति में निर्धारित नियमों के अनुसार अतिरिक्त अंक या वरीयता का लाभ प्राप्त कर सकेगा। दूसरी ओर अनुशासनहीनता या किसी नियम के तहत दंड भुगत रहे शिक्षकों के मेरिट स्कोर से 10 अंक काटे जाएंगे।

रिटायरमेंट के करीब शिक्षकों को संरक्षित श्रेणी
ट्रांसफर नीति में सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके शिक्षकों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 18 महीने या इससे कम समय बचा है, उन्हें प्रोटेक्टेड कैटेगरी के तहत 120 अंक आवंटित किए गए हैं। इससे ऐसे शिक्षकों को तबादला प्रक्रिया में विशेष संरक्षण मिलेगा।

शिक्षा विभाग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार अब संबंधित शिक्षक निर्धारित समयसीमा के भीतर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके बाद मेरिट और शिक्षकों की ओर से दी गई पसंद के आधार पर स्टेशन आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!