Edited By Isha, Updated: 14 Jan, 2026 01:24 PM

पानीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अम्बरदीप सिंह की अदालत में पाकिस्तानी जासूस नोमान इलाही के खिलाफ बीएनएस की धारा 152 और 238 (बी) के तहत आरोप तय कर दिए गए हैं। अब आरोपी
पानीपत: पानीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अम्बरदीप सिंह की अदालत में पाकिस्तानी जासूस नोमान इलाही के खिलाफ बीएनएस की धारा 152 और 238 (बी) के तहत आरोप तय कर दिए गए हैं। अब आरोपी पर राजद्रोह और साक्ष्य मिटाने के आरोपों में नियमित ट्रायल चलेगा।
कोर्ट में मंगलवार को ट्रायल का पहला दिन रहा, लेकिन निर्धारित गवाह उपस्थित न होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को तय की गई है। पुलिस ने कुल 24 गवाह तैयार किए हैं। मंगलवार को चार की गवाही थी, लेकिन वे कोर्ट नहीं पहुंच सके।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीआईए-1 की टीम ने 13 मई 2025 को कैराना निवासी नोमान इलाही को फ्लोरा चौक से गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप है कि वह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की मूवमेंट, रेलवे स्टेशन सहित संवेदनशील स्थानों की गतिविधियों से जुड़े इनपुट पाकिस्तान भेज रहा था।
आरोपी के कब्जे से कई सिम कार्ड, मोबाइल फोन और पासपोर्ट बरामद किए गए थे। पाकिस्तान से पंजाब में बैठे एक आरोपी के माध्यम से नोमान के खाते में फंडिंग की गई थी। पुलिस ने 1500 से अधिक पेज की चार्जशीट बनाई है।