जानलेवा हमला करने के आरोपी को एक साल की कैद

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 10 Mar, 2023 06:29 PM

one year impresonment to attempt to murder accused

ऑटो चालक पर जानलेवा हमला करने के मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्यप्रताप सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल की कैद व 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास...

गुडग़ांव, (ब्यूरो): ऑटो चालक पर जानलेवा हमला करने के मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्यप्रताप सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल की कैद व 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 की 20 मई को ऑटो चालक मनीष ने सैक्टर 10 पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने बसई पुलिस के नीचे ऑटो खड़ा किया हुआ था। इसी दौरान विपिन नामक का चालक अपना ऑटो लेकर आया और मनीष से अपना ऑटो हटाने के लिए कहने लगा। मनीष ने मना कर दिया। इस बात पर विपिन ने उसके ऊपर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया था। पुलिस ने आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत विपिन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे जानलेवा हमला करने के आरोप ही सिद्ध हो सके और अदालत ने उसे दोषी करार देेते हुए एक साल की कैद व 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है।

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