आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार

Edited By Isha, Updated: 21 May, 2022 03:08 PM

om prakash chautala convicted in the case of possessing disproportionate assets

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले आज फैसला सुनाया जाएगा। दिल्ली के राऊज एवन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई

नई दिल्ली(कमल कांसल): हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले आज दोषी करार कर दिया गया है। दिल्ली के राऊज एवन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो आज सुनाया गया। इस मामले में अब को अगली कार्यवाही 26 को होगी ।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्तियों को जब्त कर लिया था। इन संपत्तियों में ओमप्रकाश चौटाला के फ्लैट, प्लॉट और जमीन शामिल थे। जब्‍त की गईं संपत्तियां नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में हैं। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज FIR को लेकर हुई थी। nबता दें कि पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को जनवरी, 2013 में जेबीटी घोटाले में दोषी करार दिया गया था। इनेलो सुप्रीमो को प्रीवेंशन ऑफ करप्शन में सात साल और षड्यंत्र में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सज़ा हुई थी। पिछले साल ही वे दिल्ली की तिहाड़ कोर्ट से सजा पूरी कर बाहर आए थे। कोर्ट के आज संभावित फैसले पर पूरे प्रदेश के लोगों के साथ राजनीतिक दलों की भी निगाहें टीकी हैं।

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