Edited By Shivam, Updated: 23 Oct, 2019 09:32 PM
हरियाणा विधान सभा चुनाव 2019 की मतगणना को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए पंचकूला के पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल ने मतगणना के दौरान मतगणना केंद्रों के आस-पास 500 मीटर की परिधि तक धारा 144 लागू कर दी गई है। ऐसे में आम नागरिकों के लिए केंद्रों के...
पंचकूला (ब्यूरो): हरियाणा विधान सभा चुनाव 2019 की मतगणना को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए पंचकूला के पुलिस उपायुक्त कमलदीप गोयल ने मतगणना के दौरान मतगणना केंद्रों के आस-पास 500 मीटर की परिधि तक धारा 144 लागू कर दी गई है। ऐसे में आम नागरिकों के लिए केंद्रों के आस-पास मोबाइल फोन, वायरलेस सेट, हथियार, माचिस, सिगरेट, चाकू, बैल्ट, पैन-पैन्सिल इत्यादि या किसी भी प्रकार का ईलैक्ट्रोनिक गैजेट ले जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी।
कालका विधानसभा क्षेत्र से ईवीएम को गर्वमेंट गल्र्स कॉलेज, सेक्टर 14 में तथा विधानसभा क्षेत्र पंचकूला से ईवीएम को गर्वमेंट कॉलेज, सेक्टर 1 में रखा गया है। इन्ही केंद्रों पर मतगणना का कार्य भी होना है। आदेशों के अनुसार मतगणना के दिन मतगणना केंद्र के आस-पास आम जनता की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश 24 अक्टूबर को मतगणना केंद्रों पर मतगणना समाप्त होने उपरांत व परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेंगे। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इन मतगणना केंद्रों पर पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है।