गांवों में शराब बिक्री पर लग सकता है प्रतिबंध!

Edited By Isha, Updated: 12 Nov, 2019 12:25 PM

liquor sales may be banned in villages

हरियाणा में गांवों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कार्य शुरू हो गया है।  मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र के दौरान सदन में इस आशय की घोषणा की थी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि

चंडीगढ़ (वार्ता) हरियाणा में गांवों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कार्य शुरू हो गया है।  मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नवगठित विधानसभा के प्रथम सत्र के दौरान सदन में इस आशय की घोषणा की थी। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा को अमली जामा पहनाने के उद्देश्य से हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 31 की उपधारा 1 व 2 में संशोधन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि उपधारा 1 के तहत पारित प्रस्ताव के आबकारी एवं कराधान आयुक्त के कार्यालय में प्राप्त होने की समय-अवधि को 31 अक्तूबर से बढ़ाकर 15 जनवरी करने के लिए धारा 31 की उपधारा 2 में भी संशोधन प्रस्तावित है।

विकास एवं पंचायत विभाग की तरफ से ये प्रस्तावित संशोधन किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम की धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार उस ग्राम पंचायत के स्थानीय क्षेत्र में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जहां किसी भी वर्ष की पहली अप्रैल से शुरू होने तथा 30 सितम्बर को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय पदासीन पंचों द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। 

मुख्यमंत्री ने गत दिनों सदन में ग्राम पंचायत के क्षेत्र में शराब की बिक्री को प्रतिबंधित करने के लिए प्रस्ताव पारित करने की समयावधि 30 सितम्बर से बढ़ाकर 31 दिसम्बर करने की घोषणा की थी। इसके अलावा, यह भी घोषणा की गई थी कि गांव में प्रतिबंध का प्रस्ताव पंचों के बहुमत की बजाय ग्राम सभा की तरफ से पारित किया जाएगा ताकि निर्णय लेने की प्रकिया में और अधिक भागीदारी बढ़ाई जा सके।

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