Edited By Isha, Updated: 22 Aug, 2024 03:26 PM
घर में घुसकर महिला की तेजधार हथियार से निर्मम हत्या किए जाने के मामले में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ने दोषी को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया है।
भिवानीः घर में घुसकर महिला की तेजधार हथियार से निर्मम हत्या किए जाने के मामले में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ने दोषी को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया है।
न्यायालय में पेश चालान के अनुसार गांव तिगड़ाना निवासी गत 17 अगस्त 2023 को गांव तिगड़ाना निवासी महिला दीपक की गांव के ही दीपक उर्फ छोटू ने तेजधार हथियार से हत्या कर दी है। हत्या के बाद खून से सने हाथों में हथियार लेकर बाहर जाते हुए गांव के ही व्यक्ति ने उसे देखा था। इस संबंध में सदर पुलिस ने महिला की हत्या का केस दर्ज किया था।