लूट व हत्या के दोषियों को उम्रकैद, लाठी डंडों से दिया था वारदात को अंजाम

Edited By Isha, Updated: 26 Jul, 2024 11:30 AM

life imprisonment to the accused of robbery and murder

अतिरिक्त सेशन जज डॉ. नंदिता कौशिक ने हत्या और लूट के एक मामले में दो दोषियों गौरव उर्फ गुरविन्द्र तथा विरेन्द्र उर्फ विशाल निवासी खेड़ी शर्फ अली जिला करनाल को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 80-80 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।

कैथल: अतिरिक्त सेशन जज डॉ. नंदिता कौशिक ने हत्या और लूट के एक मामले में दो दोषियों गौरव उर्फ गुरविन्द्र तथा विरेन्द्र उर्फ विशाल निवासी खेड़ी शर्फ अली जिला करनाल को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 80-80 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना राशि न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसी केस में एक अन्य दोषी रामबीर को सात साल कैद व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषी को चार महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

 अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी कर रहे उप जिला न्यायवादी सुखदीप सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता सुखबीर का पिता सुमेर चंद खेड़ी शर्फ अली बैंक से करीब लाख रुपए निकलवा कर आ रहा था। रास्ते में राजौंद पीएनबी बैंक वाली गली के अन्दर दो अज्ञात व्यक्तियों ने सुमेर चंद के साथ मारपीट की और पैसे का थैला छीनकर भाग गए। अज्ञात बदमाशों ने मुंह बांध रखा था।

जांच में हमलावरों की पहचान गौरव उर्फ गुरविंदर, वीरेंद्र सिंह उर्फ विशाल और रामवीर निवासी खेड़ी शर्फ अली जिला करनाल के रूप में हुई। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कस्टडी के दौरान तीनों ने कबूल किया कि जब सुमेर चंद पीएनबी बैंक से पैसे निकलवा कर गली में पैदल जा रहा था तो उन्होंने बाईक से पीछा करते हुए उसके हाथ से रुपयों का बैग छीन लिया तथा उसके सिर में लाठी से चोटें मारी, जिससे वह नीचे गिर गया।
 
हमलावरों द्वारा घायल करने के बाद सुमेरचंद को उपचार के लिए पहले कैथल के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, वहां से उसे जीरकपुर रेफर कर दिया गया। आठ जनवरी 2020 को ईलाज के दौरान सुमेर चंद की मौत हो गई। इस बारे में पुलिस ने चालान तैयार करके अदालत में पेश किया।

एडीजे डॉ. नंदिता कौशिक ने केस को सुनने के बाद तीनों को दोषी करार दिया और गौरव व वीरेंद्र को उम्र कैद तथा 80-80 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही दोषी रामवीर को सात साल की कैद तथा 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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