Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 29 Jul, 2025 08:23 PM

शराब कारोबारी की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में एडीजे सुनील चौहान की अदालत ने 13 आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने सभी को उम्र कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
गुड़गांव,(ब्यूरो): शराब कारोबारी की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में एडीजे सुनील चौहान की अदालत ने 13 आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने सभी को उम्र कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
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मामला दिसंबर 2016 का है, जब यू कॉलोनी मोड़ पर शराब कारोबारी मनीष शराब के ठेके पर अपने साथियों के साथ कैश लेने गया था। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी तो 8-10 युवक आए और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। जिसमें मनीष की मौत हो गई, जबकि उसके दोस्त घायल हो गए। शहर थाना पुलिस ने हत्या से संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया था। मामले में पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिनकी पहचान हरियाणा के रोहतक निवासी राहुल पंडित, सचिन उर्फ बिल्लू, सोमबीर उर्फ छतरी उर्फ नन्हा, दीपक, मोनू, दिनेश, गुडग़ांव निवासी रविकांत उर्फ विक्की, ब्रह्मप्रकाश, कुलदीप, जयबीर, लव शर्मा, झज्जर निवासी पवन कुमार व दिल्ली के मेहरम नगर निवासी रवि कुमार के रूप में हुई।
पुलिस ने मामले में जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए। अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर एडीजे सुनील चौहान की अदालत ने 13 आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने राहुल, सचिन, जयबीर, लव शर्मा, रवि कुमार, रविकांत, सोमबीर, दीपक व मोनू को धारा 302 आईपीसी के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 307 आईपीसी के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपए का जुर्माना व धारा 148/149 आईपीसी के तहत तीन साल की सजा सुनाई। वहीं दिनेश, कुलदीप, पवन को धारा 302 आईपीसी के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 307 आईपीसी के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपए का जुर्माना, धारा 148/149 आईपीसी के तहत तीन साल की सजा व शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1) के तहत तीन साल की सजा व 10 हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई। जबकि ब्रह्मप्रकाश को धारा 302 आईपीसी के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 307 आईपीसी के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास सजा सुनाई।