चुनावी रंजिश को लेकर खेली थी खून की होली, पूर्व सरपंच समेत 12 दोषियों को उम्रकैद

Edited By Isha, Updated: 27 Feb, 2020 10:38 AM

life imprisonment to 12 convicts including former sarpanch who killed a youth

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता की अदालत ने गांव जाखौली में चुनावी रंजिश को लेकर होली के दिन हुए खूनी संघर्ष में युवक की हत्या व 8 अन्य को घायल करने के मामले में पूर्व सरपंच ........

सोनीपत (स.ह.) : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता की अदालत ने गांव जाखौली में चुनावी रंजिश को लेकर होली के दिन हुए खूनी संघर्ष में युवक की हत्या व 8 अन्य को घायल करने के मामले में पूर्व सरपंच समेत 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी दोषियों को उम्रकैद व 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देेने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। दोषियों में 3 परिवारों के 8 सगे भाई भी शामिल हैं। 

गांव जाखौली निवासी तेजपाल ने 25 मार्च 2016 को पुलिस को बताया था कि होली के दिन गांव में प्रभातफेरी निकालने की परंपरा है। घटना के दिन सुबह भी प्रभातफेरी निकाली जा रही थी जिसमें सरपंच गौरव गुट से पवन, अनिल, सतीश, अशोक, तेजपाल, अतुल, रोहित व अन्य शामिल थे। जब वह पूर्व सरपंच नवीन के घर के बाहर पहुंचे थे तो उन्हें ढोल बजाने से रोक दिया था। इस पर पूर्व सरपंच नवीन व उसके गुट के साथ सरपंच गौरव गुट के लोगों का झगड़ा हो गया था। इसमें दोनों गुटों में जमकर तेजधार हथियार चले थे।

तेजधार हथियार व लाठियों से हुए हमले में गौरव गुट से अनिल, पवन, सतीश, अशोक, तेजपाल, अतुल व रोहित तथा दूसरे गुट से पूर्व सरपंच नवीन, रविंद्र तथा मुकेश घायल हो गए थे। हमले में घायल हुए अनिल ने दिल्ली में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। पुलिस ने मामले में घायल तेजपाल के बयान पर नवीन, नरेंद्र, रविंद्र, विकास, विक्रांत, कपिल, दीपक उर्फ  दीपा, मोहित, दीपक उर्फ  घण, किरणपाल, राजा, राकेश उर्फ  सांप तथा अन्य के खिलाफ  मुकद्दमा दर्ज किया था।  

मामले में सुनवाई करते हुए ए.एस.जे. राजेश गुप्ता की अदालत ने पूर्व सरपंच व उसके 2 भाइयों समेत 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने नवीन, नरेंद्र, रविन्द्र, विकास, विक्रांत, कपिल, दीपक उर्फ  दीपा, मोहित, दीपक उर्फ  घण, किरणपाल, राजा, राकेश उर्फ  सांप को भा.दं.सं. की धारा 302 में उम्रकैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही सभी दोषियों को भा.दं.सं. की धारा 307 में 7 साल कैद व 7000 रुपए जुर्माना, 325 में 3 साल कैद व 3000 रुपए जुर्माना, 323 में एक साल कैद, 148 में एक साल कैद, 506 में 2 साल कैद की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। 

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