अपहरण व पॉक्सो एक्ट मामले के आरोपी को 10 साल की कैद

Edited By Isha, Updated: 29 Sep, 2019 10:56 AM

kidnapping and poxo act case imprisoned for 10 years

नाबालिगा का अपहरण कर भगा ले जाने व पॉक्सो एक्ट मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने आरोपी को पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी करार देते

गुडग़ांव : नाबालिगा का अपहरण कर भगा ले जाने व पॉक्सो एक्ट मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने आरोपी को पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 
प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेंद्रा पार्क क्षेत्र की एक महिला ने वर्ष 2017 की एक फरवरी को राजेंद्रा पार्क पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिक पुत्री स्कूल गई थी, लेकिन लौटकर नहीं आई। 

उसकी तलाश की गई, लेकिन नहीं मिली पाई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ भादंस की धारा 346 व 363 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी थी। भागदौड़ कर पुलिस ने नाबालिका व आरोपी को काबू कर लिया था। आरोपी की पहचान क्षेत्र में ही रहने वाले रवि उर्फ रोहित के रुप में हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 6 पॉक्सो एक्ट भी लगा दिया था। आरोपी से पूछताछ कर उसे जेल भेज दिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को 10 साल की कैद व 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। 

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