Edited By Isha, Updated: 23 Jul, 2024 02:48 PM
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा डीएलएड प्रवेश वर्ष-2022 द्वितीय वर्ष की नियमित एवं प्रवेश वर्ष-2019, 2020, 2021 व 2022 की प्रथम व द्वितीय वर्ष की रि-अपीयर व मर्सी चांस की परीक्षाओं के पात्र छात्र-अध्यापकों के
भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा डीएलएड प्रवेश वर्ष-2022 द्वितीय वर्ष की नियमित एवं प्रवेश वर्ष-2019, 2020, 2021 व 2022 की प्रथम व द्वितीय वर्ष की रि-अपीयर व मर्सी चांस की परीक्षाओं के पात्र छात्र-अध्यापकों के प्रवेश-पत्र (एडमिट कार्ड) संस्था की लॉग-इन आईडी पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सभी सम्बन्धित संस्था, कॉलेज के प्राचार्य, मुखिया सभी छात्र-अध्यापकों के प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक से अपना यूजर आईडी पासवर्ड प्रयोग कर डाउनलोड कर सकते हैं। सम्बन्धित छात्र-अध्यापक अपने प्रवेश-पत्र बारे संस्था से सम्पर्क करें।
बोर्ड अध्यक्ष डॉ. वीपी यादव ने बताया कि डीएलएड परीक्षाओं का संचालन 30 जुलाई से 22 अगस्त तक करवाया जाएगा। परीक्षा का समय दोपहर 2:00 बजे से 5:00 बजे तक रहेगा। प्रदेशभर में 65 परीक्षा केन्द्रों पर 20914 छात्र-अध्यापक परीक्षा देंगे। इन परीक्षाओं में 10360 छात्राएं एवं 10554 छात्र शामिल होंगे। छात्र-अध्यापक प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) पर दर्शाए गए महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान से पढ़कर, समझकर उनकी पालना करना सुनिश्चित करें। सं
बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि ऐसे छात्र-अध्यापक जो Visually impaired, Dyslexic and Spastic, Deaf & Dumb, Permanently Disabled for Writing with their own hands श्रेणियों के अन्तर्गत आते है तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (C.M.O.) द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र में उनकी अशक्तता 40 प्रतिशत या इससे अधिक प्रमाणित की गई है तथा लेखक लेना चाहते हैं, तो सम्बन्धित कॉलेज/शिक्षण संस्था के प्राचार्य/प्रतिनिधि द्वारा दिव्यांग छात्र-अध्यापक के लिए लेखक के मूल एवं सत्यापित दस्तावेज/प्रलेख जैसे शैक्षणिक योग्यता, जन्म प्रमाण-पत्र, दो नवीनतम फोटो (एक सत्यापित), फोटो आईडी पत्राचार व स्थाई पता सहित सम्बन्धित दस्तावेज परीक्षा से दो दिन पूर्व लेखक की स्वीकृति केन्द्र अधीक्षक से लेना सुनिश्चित करें। जिस छात्र को लेखक के रूप में लिया जाना है, उसकी आयु परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले छात्र-अध्यापक से कम हो एवं शैक्षणिक योग्यता वरिष्ठ माध्यमिक से अधिक न हो।