Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 17 Jan, 2026 06:00 PM

सेक्टर-29 थाना एरिया के नामी होटल में युवती के साथ होटल स्टाफ द्वारा गंदी बात किए जाने का मामला सामने आया है। युवती दिल्ली की रहने वाली है और गुड़गांव के नामी होटल में आई हुई थी।
गुड़गांव, (ब्यूरो): सेक्टर-29 थाना एरिया के नामी होटल में युवती के साथ कंपनी स्टाफ द्वारा गंदी बात किए जाने का मामला सामने आया है। युवती दिल्ली की रहने वाली है और गुड़गांव के नामी होटल में आई हुई थी। पुलिस ने युवती की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 76, 74, 351(2) के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
गुरुग्राम की ताजा खबरों के लिए लिंक https://www.facebook.com/KesariGurugram पर क्लिक करें।
पुलिस के मुताबिक, मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली युवती ने बताया कि वह एक कंपनी में कार्यरत है। उसकी कंपनी की तरफ से 6 सितंबर को गुड़गांव के नामी पांच सितारा होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में उनकी कंपनी के अन्य कई सहकर्मी भी आए हुए थे। यहां जब वह अपने कमरे में थी तो उनकी कंपनी स्टाफ गोविंद बिष्ट उसके कमरे में आया और उसने अकेला होने का फायदा उठाकर उसे पकड़ लिया। विरोध करने पर उसे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया और जबरन उसे चूमने लगा। विराेध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। कुछ समय तक तो वह सहम गई और तुरंत ही चेकआउट कर चली गई। अब उसने हिम्मत जुटाकर इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
वहीं, सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में एक युवती ने बताया कि उसकी दोस्ती विग्या प्रकाश से हुई थ। 18 नवंबर को विग्या प्रकाश ने उसके साथ शादी का झांसा देकर रेप किया। जब विरोध किया तो आरोपी ने उससे गुप्त रूप से शादी कर ली और उसके साथ संबंध बनाए। आरोप है कि युवती ने जब शादी की बात जग जाहिर करने के लिए कही तो आरोपी ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। ज्यादा दबाव देने पर आत्महत्या करने की बात करने लगा। इस पर उसने पुलिस को शिकायत दी। सदर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
वहीं, सेक्टर-53 थाना पुलिस को दी शिकायत में एक युवती ने बताया कि 21 नवंबर से 13 जनवरी के बीच आरोपी हरविंद्र दुग्गल द्वारा उनका व उनकी बेटी का पीछा किया गया। विरोध करने पर आरोपी ने उनसे गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2), 78, 79 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।