Kaithal: जासूसी के आरोप में पकड़े गए देविंद्र सिंह को HC से जमानत, नहीं मिल पाए ठोस सबूत

Edited By Manisha rana, Updated: 09 Apr, 2026 10:49 AM

high court grants bail to devendra singh arrested on espionage charges

पाकिस्तान के लिए कथित जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कैथल जिले के गांव मस्तगढ़ निवासी देविंद्र सिंह ढिल्लो (25) को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।

कैथल (जयपाल रसूलपुर) : पाकिस्तान के लिए कथित जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कैथल जिले के गांव मस्तगढ़ निवासी देविंद्र सिंह ढिल्लो (25) को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। करीब 11 महीने पहले उस पर देश से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तान भेजने के आरोप लगे थे। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज की एकल पीठ ने पाया कि राज्य सरकार की ओर से ऐसे ठोस साक्ष्य पेश नहीं किए गए, जिनसे आरोप प्रथम दृष्टया साबित होते हों।

अदालत ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि आरोपी के खिलाफ केवल दो प्राथमिकी दर्ज हैं और उसके विरुद्ध कोई अन्य आपराधिक मामला लंबित नहीं है। केवल आरोपों के आधार पर लंबे समय तक हिरासत में रखना न्यायोचित नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने उसे नियमित जमानत देने का आदेश दिया। जांच के अनुसार देविंद्र सिंह नवंबर 2024 में करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब, ननकाना साहिब, लाहौर और पंजा साहिब जैसे धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए गया था। वहीं उसकी मुलाकात एक युवती से हुई, जिसने कथित तौर पर उसे हनीट्रैप में फंसा लिया। आरोप है कि युवती ने उसे सात दिन तक अपने पास रखा और बाद में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े पांच एजेंटों से संपर्क कराया।

पुलिस जांच में सामने आया कि युवती और एजेंटों ने उसे लालच दिया कि वह अगर सैन्य सूचनाएं साझा करेगा तो उसे पैसे और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। इसके बाद देविंद्र ने कथित रूप से पंजाब के सैन्य क्षेत्रों, विशेषकर पटियाला कैंट से जुड़ी जानकारी और फोटो भेजे। हालांकि बाद में उसने मोबाइल से डेटा डिलीट कर दिया। मामला तब उजागर हुआ जब देविंद्र ने सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ फोटो पोस्ट की। इसके बाद पुलिस ने गुहला थाना में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में जासूसी से जुड़े कई खुलासे सामने आए। देविंद्र सिंह पटियाला के खालसा कॉलेज में एमए पॉलिटिकल साइंस प्रथम वर्ष का छात्र है और वहीं किराए पर रह रहा था। वह साधारण परिवार से संबंध रखता है, उसके पिता किसान हैं तथा परिवार में माता-पिता और एक बहन शामिल हैं। फिलहाल हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मामले की अगली सुनवाई का इंतजार है।

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