हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिया बड़ा झटका, नियमों के विरूद्ध बता इस अधिसूचना को किया रद्द

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 28 Apr, 2025 03:14 PM

high court gave big blow to haryana government canceled notification

रियाणा सरकार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार के HRERA (हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) को अधिकार देने वाले फैसले को रद्द कर दिया है। हरियाणा सरकार ने HRERA के उच्च अधिकारियों को डीसी रेट की पावर दी थी,

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार के HRERA (हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) को अधिकार देने वाले फैसले को रद्द कर दिया है। हरियाणा सरकार ने HRERA के उच्च अधिकारियों को डीसी रेट की पावर दी थी, जिसमें वे बकाया वसूल सकते थे। इस फैसले को अब हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है।

हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति एचएस ग्रेवाल की बेंच ने कहा कि अधिकारी ये सिर्फ जांच और मुआवजे की राशि निर्धारित कर सकते हैं, किंतु खुद वसूली नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि रियल एस्टेट अधिनियम में विभिन्न प्राधिकरणों की भूमिका साफ तौर पर दर्शाई गई है। HRERA के अधिकारियों को वसूली का अधिकार देना इस अधिनियम का उल्लंघन करना है। हरियाणा सरकार को नसीहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार को नियमों में संशोधन कर सही अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। 

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