Edited By Isha, Updated: 19 Dec, 2024 08:21 PM
हरियाणा में स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के आधीन काम करने वाले असिस्टेंट ब्लॉक रिर्सोस हाईकोर्ट ने एरियर कॉर्डिनेटर व ब्लॉक रिर्सोस कॉर्डिनेटरों को पंजाब देने को भी कहा हरियाणा हाईकोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर न्यूनतम पे स्केल, ग्रेड पे व डीए का लाभ...
चंडीगढ़: हरियाणा में स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के आधीन काम करने वाले असिस्टेंट ब्लॉक रिर्सोस हाईकोर्ट ने एरियर कॉर्डिनेटर व ब्लॉक रिर्सोस कॉर्डिनेटरों को पंजाब देने को भी कहा हरियाणा हाईकोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर न्यूनतम पे स्केल, ग्रेड पे व डीए का लाभ जारी करने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए अनु देवी व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया कि न्यूनतम पे स्केल, ग्रेड पे व डीए नहीं दिया जा रहा है।
याचिका पर हरियाणा सरकार ने बताया कि सभी जिला कोआर्डिनेटरों को याचिकाकर्ताओं व उनके समान अन्य लोगों के लिए पे स्केल, ग्रेड पे व डीए जारी करने के लिए आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में जल्द ही प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा और उन्हें राशि जारी कर दी जाएगी। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या याची संतुष्ट है। याची ने कहा कि सरकार को समयबद्ध किया जाए और याचिकाकर्ताओं को एरियर की राशि जारी करने का निर्देश दिया जाए। हाईकोर्ट ने इस पर याचिका का निपटारा करते हुए अब चार माह के भीतर जारी करने व इसका एरियर सौंपने का भी आदेश दिया है। व्यूरो07:47 PM