Edited By Harman, Updated: 26 May, 2026 11:42 AM

हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों, बोडरं, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों के परिवारों को बड़ी राहत देते हुए अनुकंपा वित्तीय सहायता योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर अंशकालिक कर्मचारियों के...
हरियाणा डेस्क : हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों, बोडरं, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों के परिवारों को बड़ी राहत देते हुए अनुकंपा वित्तीय सहायता योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर अंशकालिक कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को भी तीन लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, पहले यह सुविधा केवल तदर्थ, दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों को ही मिलती थी, लेकिन अब अंशकालिक कर्मचारियों को भी योजना में शामिल कर लिया गया है। इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों, उपायुक्तों, उपमंडल अधिकारियों, विश्वविद्यालयों तथा विभिन्न बोडरं और निगमों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि योजना का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
सरकार का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य उन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता देना है, जिनके कमाने वाले सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाती है।