हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 कर्मचारियों की सेवाएं बढ़ाई; जारी किए आदेश

Edited By Harman, Updated: 15 Jul, 2026 04:33 PM

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हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के अंतर्गत कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों की सेवा अवधि दो माह के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह सेवा विस्तार 1 जुलाई से 31 अगस्त, 2026 तक प्रभावी रहेगा।

चंडीगढ़ ( चन्द्र शेखर धरणी) : हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के अंतर्गत कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों की सेवा अवधि दो माह के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह सेवा विस्तार 1 जुलाई से 31 अगस्त, 2026 तक प्रभावी रहेगा।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह सेवा विस्तार राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगा।

इससे पूर्व इन कर्मचारियों की सेवाएं 30 जून, 2026 तक बढ़ाई गई थीं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अस्थायी सेवा विस्तार हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के 25 मार्च, 2025 के ज्ञापन संख्या 8018 में निर्धारित सभी नियमों एवं शर्तों के पूर्ण अनुपालन के अधीन रहेगा।  

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