Edited By Deepak Kumar, Updated: 20 Jan, 2025 06:05 PM
नायब सिंह सैनी सरकार की ओर से समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके लिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है।
डेस्कः नायब सिंह सैनी सरकार की ओर से समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके लिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन देने का एक सराहनीय प्रयास है।
71 हजार रुपये तक प्रदान की जारी है अनुदान राशि
इसको लेकर डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना समाज में समानता और सशक्तिकरण का प्रतीक है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करना और बेटियों की शादी में आर्थिक चिंताओं को कम करना है। उन्होंने सभी पात्र परिवारों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल बनाएं।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास जाति के लाभार्थियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के विवाह पर 71,000 अनुदान राशि प्रदान की जाती है। पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की बेटियों के विवाह पर 41,000 अनुदान राशि दी जाती है।
दिव्यांग वर-वधू को दी जाती है 41 हजार रुपये की राशि
उन्होंने कहा कि सभी वर्गों की विधवा, अनाथ, तलाकशुदा, बेसहारा महिलाओं और उनके बच्चों की बेटियों की शादी के लिए 51,000 अनुदान राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि खिलाड़ी महिलाओं (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) की शादी के लिए भी 41,000 की सहायता राशि दी जाती है। इसके साथ-साथ इस योजना के तहत यदि विवाह में दोनों वर-वधू दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51,000 अनुदान राशि दी जाएगी। अगर केवल एक वर या वधू दिव्यांग है, तो 41,000 की अनुदान राशि दी जाएगी।
शादी के 6 महीने के अंदर करनावा होगा पंजीकरण
डीसी ने कहा कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपनी बेटी के विवाह के बाद 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है। आवेदक पोर्टल पर जाकर विवाह पंजीकरण और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
विवाह शगुन योजना के लिए पात्रता
- आवेदक लड़की का परिवार हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की सालाना आय 1,80,000/- रुपए से कम होनी चाहिए।
- आवेदक इस योजना के लिए शादी के 6 महीने के अंतराल में आवेदन कर सकता है। 6 महीने के बाद इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
विवाह शगुन योजना के लिए दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र
- मैरिज रजिस्ट्रेशन
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक कॉपी
- लड़का व लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
ऐसे करें विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन
- विवाह शगुन योजना के तहत सहायता राशि प्राप्त करने के लिए नीचे बताइए प्रक्रिया अनुसार आवेदन कर सकते हैं:
- सबसे पहले विवाह रजिस्ट्रेशन हरियाणा सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अब इस पोर्टल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।
- इस पोर्टल को लॉगिन करें।
- सबसे पहले आपको मैरिज पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
- शादी पंजीकरण हो जाने के बाद आपके सामने विवाह शगुन योजना का आवेदन लिंक आ जाएगा। आपको उसे लिंक पर क्लिक करना है।
- आपको अपनी पात्रता के अनुसार जाति या बीपीएल या दिव्यांग जिसके भी अंतर्गत आते हैं आवेदन करना होगा।
- आपके पास एक ओटीपी आएगी ओटीपी दर्ज कर सत्यापित करें।
- इस तरह से आप ऑनलाइन माध्यम से विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करने के 30 दिन के बाद आपके बैंक खाते में सहायता राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
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