रोडवेज के ड्राइवर व कंडक्टर काे तोहफा, 48 घंटे से अधिक काम करने पर मिलेगा ओवरटाइम

Edited By vinod kumar, Updated: 10 Feb, 2020 10:43 AM

gift of driver and conductor of roadways

हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर व कंडक्टर्स से कई वर्षों से तय समय से अधिक अवधि तक काम लिया गया लेकिन ओवरटाइम नहीं दिया गया। मामला परिवहन मंत्री मूल चंद शर्मा तक पहुंचा तो अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कर्मचारियों से जरूरत पडऩे पर ही अतिरिक्त काम लिया...

चंडीगढ़(विजय गौड़): हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर व कंडक्टर्स से कई वर्षों से तय समय से अधिक अवधि तक काम लिया गया लेकिन ओवरटाइम नहीं दिया गया। मामला परिवहन मंत्री मूल चंद शर्मा तक पहुंचा तो अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कर्मचारियों से जरूरत पडऩे पर ही अतिरिक्त काम लिया जाए। इसके बाद अब विभाग ने फैसला लिया है कि ड्राइवर/कंडक्टर से सप्ताह में 48 घंटे ही काम लिया जाएगा। किसी कारणवश प्रति सप्ताह 48 घंटे से अधिक कार्य लिया जाना जरूरी हो तो संबंधित महाप्रबंधक पूर्ण विवरण सहित मुख्यालय से अनुमति लेकर ओवरटाइम की अदायगी कर सकते हैं। 

महाप्रबंधक को संबंधित रूट पर आय प्रति किलोमीटर और उपलब्ध ड्राइवर/कंडक्टर की सूचना पूर्ण विवरण सहित देनी होगी। विभाग की यातायात शाखा से कार्रवाई करने हेतु कहा है। इसकी रिपोर्ट भी जल्द ही सबमिट करने के लिए निर्देश दिए हैं। 

18,000 कर्मचारियों की मांगों पर कार्रवाई शुरू
परिवहन मंत्री के निर्देशों पर अब लगभग 18,000 कर्मचारियों की 13 मांगों को पूरी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मंत्री के निर्देश संबंधित अधिकारियों को लिखित में भेज दिए गए हैं। पत्र में अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट परिवहन विभाग के पास सबमिट करने के लिए कहा गया है। 

कर्मचारियों को मिलेगा 2016-17 का बोनस
विभाग ने कर्मचारियों को 3 वर्षों का बोनस देने की तैयारी कर ली है। सबसे पहले कर्मचारियों को 2016-17 का बोनस दिया जाएगा जिसके लिए विभाग ने मुख्यमंत्री से अनुमति ले ली है। अधिकारियों अनुसार मामला वित्त विभाग में लंबित है। उसकी स्वीकृति के बाद अदायगी शीघ्र कर दी जाएगी। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के बोनस हेतु भी जल्द प्रस्ताव तैयार कर लिया जाएगा।

29 फरवरी तक पदोन्नति से भरे जाएंगे सभी रिक्त पद
विभाग में सैंकड़ों पद खाली हैं लेकिन कईं वर्षों से भरा नहीं जा रहा है। अब विभाग ने 29 फरवरी तक पदोन्नति के आधार पर भरने का फैसला लिया है। इस कार्य में तीव्रता लाने हेतु अधीक्षक स्थापना शाखा-1 के अधीन एक कमेटी का गठन किया गया है जो कि संबंधित शाखाओं से पदोन्नति संबंधित केस विभाग के निर्देशक के सामने प्रस्तुत करेंगे। 

विभाग द्वारा ये निर्देश भी हुए जारी

  • 1992 से 2002 तक भर्ती चालक/परिचालकों को नियुक्ति तिथि से पक्का करने की मांग पर एक कमेटी गठित की जाए। यह कमेटी 31 मार्च तक सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
  • कर्मशाला स्टाफ की राजपत्रित छुट्टियां घटाकर 8 करने के फैसले पर संशोधन करने की मांग के लिए लेखाधिकारी, उप-जिला न्यायवादी और संबंधित शाखा प्रभारी की एक कमेटी बना दी गई है। यह कमेटी भी 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट देगी।
  • कर्मशाला कर्मचारियों को भी आई.टी.आई./तकनीकी वेतनमान का लाभ दिए जाने के लिए प्रस्ताव सरकार के माध्यम से परिवहन मंत्री को प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। 
  • वर्ष 2008 में भर्ती ड्राइवर/कंडक्टर्स को ए.सी.पी. लगाने के बाद पदोन्नति पर वेतन वृद्धि का लाभ देने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव ने फैसला लिया है कि तीन माह की अवधि में एक-मुश्त ढील देने के लिए वित्त विभाग से अनुरोध कर लिया जाए और वित्त विभाग की अनुमति के उपरांत कार्रवाई शुरू हो।
  • 16 अक्तूबर से 2 नवम्बर 2018 तक की हड़ताल में शामिल और अन्य हड़ताल में शामिल होने पर जिन कर्मचारियों पर एस्मा लगाया गया था उन्हें वापस लेने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

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