Edited By Isha, Updated: 26 Jun, 2026 10:59 AM

खेड़ी लक्खा सिंह तिहरे हत्याकांड से जुड़े मामले में तत्कालीन जेल अधीक्षक विशाल छिब्बर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई तीन अगस्त को होगी।
यमुनानगर: खेड़ी लक्खा सिंह तिहरे हत्याकांड से जुड़े मामले में तत्कालीन जेल अधीक्षक विशाल छिब्बर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई तीन अगस्त को होगी।
न्यायमूर्ति विकास बहल की अदालत में विशाल छिब्बर की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आकाश सिंगला ने विस्तृत स्थिति रिपोर्ट अदालत में पेश की जिसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि जांच के दौरान विशाल छिब्बर को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया। मामले में पांच जून को चालान दाखिल किया जा चुका है। ऐसे में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद उनकी गिरफ्तारी का कोई औचित्य नहीं बनता।