बड़ी खबर: पूर्व जेल अधीक्षक को हाईकोर्ट से राहत, 3 अगस्त तक नहीं होंगे गिरफ्तार... जानिए क्यों

Edited By Isha, Updated: 26 Jun, 2026 10:59 AM

former jail superintendent gets relief from high court will not be arrested

खेड़ी लक्खा सिंह तिहरे हत्याकांड से जुड़े मामले में तत्कालीन जेल अधीक्षक विशाल छिब्बर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई तीन अगस्त को होगी।

यमुनानगर: खेड़ी लक्खा सिंह तिहरे हत्याकांड से जुड़े मामले में तत्कालीन जेल अधीक्षक विशाल छिब्बर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई तीन अगस्त को होगी।

न्यायमूर्ति विकास बहल की अदालत में विशाल छिब्बर की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आकाश सिंगला ने विस्तृत स्थिति रिपोर्ट अदालत में पेश की जिसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि जांच के दौरान विशाल छिब्बर को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया। मामले में पांच जून को चालान दाखिल किया जा चुका है। ऐसे में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद उनकी गिरफ्तारी का कोई औचित्य नहीं बनता।

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!