कोविड ड्यूटी पर स्थाई/अस्थाई कर्मियों की मृत्यु पर परिजनों को मिलेंगी आर्थिक सहायता

Edited By Isha, Updated: 10 Jun, 2021 10:15 AM

financial assistance will be given to the family members

कोविड-19 की दूसरी भयावह लहर से अनेको स्थाई कर्मी,अस्थाई कर्मी, आमजन व हेल्थ वर्कर्स समेत अनेको की जान गई है।ऐसे में प्रदेश सरकार की यह जुम्मेवारी है कि इस मुश्किल में कोविड से हुई मृतक के जरूरतमंद परिजनों की आर्थिक सहायता कर उन्हें बेहतर

चंडीगड़(चन्द्र शेखर धरणी): कोविड-19 की दूसरी भयावह लहर से अनेको स्थाई कर्मी,अस्थाई कर्मी, आमजन व हेल्थ वर्कर्स समेत अनेको की जान गई है।ऐसे में प्रदेश सरकार की यह जुम्मेवारी है कि इस मुश्किल में कोविड से हुई मृतक के जरूरतमंद परिजनों की आर्थिक सहायता कर उन्हें बेहतर जीवनयापन के लिए आश्वस्त करे।

इसी मांग को लेकर हरियाणा सरकार के उपमुख्यमंत्री रह चुके श्री चंद्रमोहन ने 31 मई 2021 को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर को एक ज्ञापन भेजकर कोविड 19 से संक्रमित होने पर व कोविड ड्यूटी में सेवाए देते हुए जान गवाने वाले प्रदेश सरकार के स्थाई व अस्थाई कर्मी जिनमे एडहॉक,वर्क चार्जड,डेली वेजिस,होनरेरियम बेस्ड,गेस्ट टीचर आदि के परिजनों को हरियाणा कोविड रिलीफ फंड से आर्थिक सहायता देने की मांग की थी।अब चंद्रमोहन की मांग अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा तुरन्त फैसला लेकर कोविड से ग्रसित होने के कारण ऑनड्यूटी स्थाई व अस्थाई कर्मियों के परिजनों को 20 लाख व कोरोना संक्रमण से मृतक स्थाई व अस्थाई कर्मियों के परिजनों को 5 लाख की विशेष दयालु आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है।अस्थाई कर्मियों की श्रेणी में एडहॉक,वर्क चार्जड,डेली वेजिस,होनरेरियम बेस्ड,गेस्ट टीचर आदि अन्य कर्मी जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 व 2 के तहत कार्यरत थे उनके परिजन इसका लाभ ले सकेंगे। 


चंद्रमोहन के ज्ञापन व सिफारिश पर तुरन्त कार्यवाही करते हुए प्रदेश सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने 8 जून 2021 को एक अधिसूचना जारी करते हुए विशेष दयालु आर्थिक सहायता योजना बनाई है जिसके तहत कोविड ऑनड्यूटी से मृत्यु होने पर मृतक स्थाई व अस्थाई कर्मियों के परिजनों को 20 लाख व कोविड संक्रमण से मरने वाले स्थाई व अस्थाई कर्मियों के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई है।यह योजना 1 मार्च 2021 से लागू होगी जिसके लिए एक फार्म भी प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है जिसे आवेदकों को सम्बंधित सिविल सर्जन के कार्यालय में देना होगा।सम्बंधित विभाग का एचओडी हरियाणा कोविड रिलीफ फंड या फिर राजकीय स्त्रोतों के कोष से आवेदक को राशि का भुगतान करेगा। 


पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन ने सीएण से की मांग
जानकारी के अनुसार महामहिम राज्यपाल हरियाणा के निर्देशानुसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार ने यह दिशा निर्देश जारी किए है क्योंकि 31 मई 2021 को ही पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन ने पंचकूला के कोविड ऑनड्यूटी अस्थाई कर्मचारी की कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर परिजनों की बदहाल आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए प्रदेश के स्थाई/अस्थाई कर्मियों को सीएम कोविड रिलीफ फंड से आर्थिक सहायता देने की मांग की थी और परिवार से किसी एक को रोजगार देने के लिए भी सिफारिश की थी।हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देने की मांग तो मान लिया गया परन्तु अभी भी पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन ने अस्थाई कर्मियों के परिवार से किसी एक को एक्स ग्रेशिया पॉलिसी के तहत रोजगार देने की मांग की है। निरन्तर पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन आमजन व जरूरतमंदों की आवाज बनने का काम कर रहे है जिससे प्रदेशवासियों में एक नई आशा की किरण जागी है।

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