HC के आदेश के बाद महिला फार्मेसिस्ट बर्खास्त, जानिए क्या है मामला

Edited By Isha, Updated: 20 Apr, 2025 05:03 PM

female pharmacist dismissed after hc order

हरियाणा पानीपत सिविल अस्पताल की एक महिला फार्मेसिस्ट काे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एक आदेश के क्रम राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। फार्मेसिस्ट मीनाक्षी नैन पर नौकरी के लिए गलत हलफनामा दाखिल करने का आराेप था

पानीपत: हरियाणा पानीपत सिविल अस्पताल की एक महिला फार्मेसिस्ट काे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एक आदेश के क्रम राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। फार्मेसिस्ट मीनाक्षी नैन पर नौकरी के लिए गलत हलफनामा दाखिल करने का आराेप था।

 जींद की रहने वाली मीनाक्षी नैन हाल में पानीपत के भूल भुलैया चौक के पास रहती है। मीनाक्षी नैन वर्ष 2021 से पानीपत के सिविल अस्पताल में फार्मेसिस्ट के पद पर नियुक्त हुई थीं। उसने ज्वाइनिंग के वक्त परिवार के किसी सदस्य के नौकरी पर न होने का शपथ-पत्र दिया था। इससे उन्हें साक्षात्कार में पांच नंबर अतिरिक्त मिले थे। इन्हीं पांच नंबर से उसको नौकरी मिल गई थी।

 वर्ष 2022 में एक शिकायतकर्ता ने कोर्ट में उनके खिलाफ एक याचिका दायर की थी। मीनाक्षी के खिलाफ जांच और लगभग तीन साल चली सुनवाई के बाद अब हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ अपना फैसला सुनाकर उन्हे नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश दिया था। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया है। चिकित्सा अधिक्षक डॉ श्याम लाल महाजन ने बताया कि मीनाक्षी नैन को हाई कोर्ट के आदेश के तहत बर्खास्त करने के साथ उन्हें कार्यालय से रिलीव कर दिया है।

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