Edited By Yakeen Kumar, Updated: 05 Sep, 2025 09:57 PM

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) ने पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने पर दोनों जिलों में चल रहे 21 रेडी मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांटों को बंद करने का आदेश दिया है।
करनाल : हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) ने पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने पर दोनों जिलों में चल रहे 21 रेडी मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांटों को बंद करने का आदेश दिया है। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को सौंपी है, जिसमें साफ किया गया है कि बिना अनुमति संचालन करने वाले प्लांटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
संयुक्त समिति की निरीक्षण रिपोर्ट में यह पाया गया कि कई आरएमसी यूनिट्स वैध अनुमति के बिना चल रही थीं और पर्यावरण नियमों की अनदेखी कर रही थीं। ऐसे में न केवल उन्हें बंद किया गया है, बल्कि सभी संचालकों को पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क जमा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
बैठक में जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आगे से कोई भी आरएमसी प्लांट बिना बोर्ड की स्वीकृति के न तो स्थापित होगा और न ही संचालन करेगा। संबंधित विभागों को आदेश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि निर्माण परियोजनाओं में केवल अधिकृत संयंत्रों से ही कंक्रीट की आपूर्ति ली जाए।
हालाँकि रेडी मिक्स कंक्रीट यूनिट्स को प्रदूषण के लिहाज से ग्रीन कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे अनुमति के बिना चल सकते हैं। बोर्ड का मानना है कि सभी औद्योगिक गतिविधियों पर समय-समय पर निगरानी जरूरी है ताकि प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन सुनिश्चित हो।
अवैध यूनिट मिलने पर रिपोर्ट बोर्ड को भेजी जाएगी- डीसी
करनाल के उपायुक्त ने नगर निगम, लोक स्वास्थ्य, सिंचाई और लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि सरकारी कार्यों में उपयोग होने वाले आरएमसी व हॉट मिक्स प्लांट (HMP) के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए। यदि कोई अवैध यूनिट पाई जाती है तो तत्काल रिपोर्ट बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाएगी। बोर्ड ने यह भी घोषणा की है कि जिन प्लांटों को बंद किया गया है, उनकी सूची जिला वेबसाइट और अखबारों में सार्वजनिक की जाएगी ताकि आम लोग अपनी राय और सुझाव दर्ज करवा सकें।
(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)