Edited By Yakeen Kumar, Updated: 17 Jul, 2025 08:12 PM

हरियाणा के झज्जर जिले में रेप का झूठा केस दर्ज कराने पर एडिशनल सेशन जज राजकुमार यादव की विशेष अदालत ने युवती के पिता को कोर्ट बंद होने तक कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने व्यक्ति पर 500 रुपये जुर्माना भी लगाया है।
झज्जर : हरियाणा के झज्जर जिले में रेप का झूठा केस दर्ज कराने पर एडिशनल सेशन जज राजकुमार यादव की स्पेशल कोर्ट ने युवती के पिता को कोर्ट बंद होने तक कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने व्यक्ति पर 500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। आरोपी युवती के पिता ने अपना जुर्म कबूल किया है।
जानकारी के अनुसार झज्जर जिले के बेरी क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने बेरी थाने में 13 अगस्त 2013 को बेटी से दुष्कर्म की शिकायत दी थी। व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि एक युवक उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। इस दौरान युवती अपने साथ सोने की चेन, एक जोड़ी बाली और 4700 रुपये भी ले गई थी।
कोर्ट में पिता ने कबूली झूठी शिकायत की बात
इस मामले में कोर्ट ने 5 मार्च 2014 को आरोपी को अपराधी घोषित कर दिया था। 23 मार्च 2024 को आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यहां उसने झूठा केस दर्ज कराने की बात कही। इसके बाद 18 अप्रैल 2025 को आरोपी को बरी कर दिया गया था। इस मामले में आरोपी युवक के वकील ने झूठा केस दर्ज कराने पर कोर्ट में शिकायत दी थी। इस केस में 15 जुलाई को युवती के पिता ने झूठा केस दर्ज कराने की बात कबूल ली।
(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)