कैथल में पिता-पुत्र को मिली उम्रकैद की सजा, युवक को बहाने से बुलाकर कर दी थी बेरहमी से हत्या

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 31 Oct, 2025 05:47 PM

father and son get life imprisonment in kaithal

कैथल जिला अदालत ने पिता-पुत्र को कठोर सजा सुनाई है।

कैथल : कैथल जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीजे) डॉ. नंदिता कौशिक की अदालत ने हत्या के एक मामले में पिता और पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर उन्हें 6-6 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

इस मामले में शामिल एक नाबालिग आरोपी को उसकी उम्र 21 वर्ष पूरी होने तक मधुबन स्थित सुरक्षा-स्पेशल होम में रखने के आदेश दिए गए हैं। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि जुर्माने की राशि मृतक की पत्नी पूजा देवी को दी जाए और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़िता को उपयुक्त मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करे।

ये था पूरा मामला 

बता दें कि हत्या का यह मामला थाना कलायत क्षेत्र का है, जहां प्लॉट के बंटवारे को लेकर मृतक का अपने बड़े भाई से विवाद चल रहा था। कई बार पंचायतें हुईं लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। 24 मार्च 2024 की रात आरोपी पिता-पुत्र मृतक को बहाने से बुलाकर ले गए और कमरे में बंद कर उसकी छुरी से हत्या कर दी। इस वारदात को मृतक की पत्नी ने अपनी आंखों से देखा था। जो इस केस की गवाह बनीं।

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