Edited By Yakeen Kumar, Updated: 05 Apr, 2025 09:35 PM

घर में घुसकर नाबालिगा से दुष्कर्म करने के मामले में लोकेश गुप्ता अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट रेवाड़ी ने दोषी अंकुर उर्फ अंकित निवासी गांव मांदी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 30 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है।
रेवाड़ी (महेंद्र भारती) : घर में घुसकर नाबालिगा से दुष्कर्म करने के मामले में लोकेश गुप्ता अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट रेवाड़ी ने दोषी अंकुर उर्फ अंकित निवासी गांव मांदी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 30 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है।
खोल थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपनी शिकायत में बताया था कि 18 सितंबर 2022 को वह घर से कहीं बाहर गई हुई थी और उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी घर में अकेली थी। शाम करीब 5:30 बजे जब वह वापस घर पर लौटी तो उसकी बेटी बेसुध हालत में मिली। उसे तुरंत नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गई, जहां से उसे सरकारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। सरकारी अस्पताल में पहुंचने के बाद पता लगा कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है। तबीयत ठीक होने पर उनकी बेटी ने बताया कि जब वह घर पर अकेली थी, तो अंकुर उर्फ अंकित घर पर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
फास्ट ट्रैक में चली सुनवाई
पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना खोल में पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी अंकुर को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के ASJ लोकेश गुप्ता ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया। अब अदालत ने दोषी को 20 साल कैद और 30 हजार रुपए जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)